Allahabad HC , biometric device
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वादकरण

कर्मचारियों के देर से आने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल कार्यालय में बायोमैट्रिक सिस्टम लगाने का आदेश दिया

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) के कार्यालय में दो सप्ताह के भीतर बायोमैट्रिक प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया ताकि सीएससी के कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंच सकें। [नर सिंह व अन्य बनाम राज्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल को निर्देश पारित करने के लिए विवश किया गया था, यह देखते हुए कि कर्मचारियों द्वारा समय पर सीएससी कार्यालय पहुंचने में देरी के कारण सीएससी कार्यालय से फाइलें समय पर अदालत तक पहुंचने में देरी हो रही थी।

न्यायालय ने आदेश दिया, "यह अदालत यूपी लखनऊ के प्रधान सचिव (कानून) और एलआर सरकार को दो सप्ताह के भीतर मुख्य स्थायी वकील इलाहाबाद के कार्यालय में बायोमेट्रिक प्रणाली शुरू करने का निर्देश देती है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय में सूचीबद्ध प्रत्येक मामले की फाइलें सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएं जब न्यायालय बैठ जाए और अपना न्यायिक कार्य शुरू कर दे।"

एक मामले में राज्य की ओर से पेश एक वकील द्वारा इस आधार पर स्थगन की मांग करने के बाद यह निर्देश पारित किया गया कि मामले की फाइल सीएससी के कार्यालय से नहीं आई थी।

कोर्ट ने कहा कि मुख्य स्थायी वकील केआर सिंह, जो पहले कोर्ट में मौजूद थे, ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि सभी फाइलें समय पर कोर्ट पहुंचेंगी और कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, हालांकि, सीएससी के आश्वासन के बावजूद, फाइलें अभी कोर्ट तक नहीं पहुंची हैं।

[आदेश पढ़ें]

Nar_Singh_v_State.pdf
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Allahabad High Court orders installation of biometric system in Chief Standing Counsel office due to late coming by employees