Dr. Kafeel Khan ,AMU
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वादकरण

इलाहाबाद HC ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA विरोधी भाषण के संबंध में कफील खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में उनके द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में डॉ कफील खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के संज्ञान आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

कोर्ट ने कहा, "भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई है और विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान के आदेश को पारित करते समय संबंधित प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया है।"

इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत डॉ खान द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार किया गया और उनके खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया।

12 दिसंबर, 2019 को एएमयू में उनके द्वारा दिए गए भाषण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने डॉ खान को गिरफ्तार किया था।

उन पर आईपीसी की धारा 153 ए (धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153 बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने अब खान के मामले को अलीगढ़ अदालत को एक निर्देश के साथ भेज दिया है कि धारा 196 (ए) सीआरपीसी के अनुसरण में, उक्त धाराओं के तहत डॉ खान के खिलाफ संज्ञान केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लिया जा सकता है।

खान के भाषण के आधार पर, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी हिरासत में लिया गया था, हालांकि उक्त नजरबंदी को बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर, 2020 को रद्द कर दिया था और 17 दिसंबर, 2020 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।

उनकी मां, नुज़हत परवीन ने NSA के तहत नज़रबंदी को चुनौती देते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद यह हुआ।

उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले में, वास्तव में, खान के पक्ष में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां थीं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि खान के भाषण में नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने का आह्वान नहीं किया गया था; इसके बजाय इसने हिंसा की निंदा की और राष्ट्रीय अखंडता और एकता का आह्वान किया।

[आदेश पढ़ें]

Dr__Kafeel_Khan_v__State_of_UP.pdf
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Allahabad High Court quashes criminal proceedings against Dr. Kafeel Khan in connection with Anti-CAA speech at Aligarh Muslim University