High Court of Karnataka  
वादकरण

"अराजकता": कर्नाटक हाईकोर्ट ने डॉ. अंबेडकर की तस्वीर के अपमान के आरोप में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की पिटाई की निंदा की

खबर है कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर वाले साइनबोर्ड की लाइटें तोड़ने के आरोप में एक युवक को निर्वस्त्र कर खंभे से बांधा गया और पीटा गया।

Bar & Bench

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर का अपमान करने के आरोप में, मानसिक रूप से अस्थिर लगभग 19 साल के युवक की पिटाई की निंदा की [चंद्रु बनाम कर्नाटक राज्य]।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सवाल किया कि आज के ज़माने में भी हिंसा की ऐसी घटनाएं कैसे होती रहती हैं।

जज ने कहा, "आप एक-दूसरे को पीटेंगे, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको बस केस, काउंटर-केस, जांच का सामना करना होगा। आप उसे नंगा कर देंगे, पीटेंगे और आपको लगता है कि जांच शुरू नहीं होगी? किसी भी काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसे बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं किया जा सकता। सबसे बुरे राज में भी, ये चीजें बहुत पहले ही बंद हो गई हैं। (लेकिन) इस देश में नहीं।"

Justice M Nagaprasanna

यह घटना पिछले महीने चामराजनगर के एक गाँव में हुई बताई जाती है।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीर वाले साइनबोर्ड की लाइटें तोड़ने का आरोप लगने के बाद, स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर उस युवक के कपड़े उतार दिए, उसे बिजली के खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की; बाद में पुलिस ने आकर उसे बचाया।

आखिरकार, उस 19 साल के युवक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 299 और 324(4) के तहत आरोप लगाए गए, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले जानबूझकर किए गए कामों और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाली शरारत से संबंधित हैं। उस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया।

युवक (मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उसके पिता ने उसका प्रतिनिधित्व किया) ने आखिरकार मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने पहले पुलिस को निर्देश दिया था कि वे युवक (याचिकाकर्ता) के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करें, लेकिन जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने गौर किया कि इस मामले में क्रॉस-केस (एक-दूसरे के खिलाफ मामले) हैं और कहा कि दोनों मामलों में जांच जारी रह सकती है।

कल हुई सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने घटना की तस्वीरें पेश कीं। परेशान होकर कोर्ट ने पूछा,

"क्या यही कानून का शासन है? यह क्या है? इसीलिए मैं रोज़ कह रहा हूँ कि राज्य में अराजकता फैली हुई है। कानून का शासन नहीं है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता।"

सबसे बुरे शासन में भी, ऐसी चीज़ें बहुत पहले ही बंद हो चुकी हैं। (लेकिन) इस देश में नहीं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय

कोर्ट को यह भी बताया गया कि एक सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) को कैमरे पर लड़के से यह कहते हुए देखा गया कि उसके ख़िलाफ़ शहर से बाहर निकालने का आदेश (externment order) जारी किया जाएगा और हर साल उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी।

कोर्ट को घटना का एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें SP कथित तौर पर लड़के से यह कहते हुए दिखे कि 'गुंडा एक्ट' के तहत उसके ख़िलाफ़ 'राउडी-शीटर' का केस खोला जाएगा। जस्टिस नागप्रसन्ना ने पुलिस अधिकारी की इन बातों की कड़ी आलोचना की।

जज ने पूछा, "SP को इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है कि उनके पास राउडी-शीटर ​​केस खोलने या किसी को शहर से बाहर निकालने की शक्ति है और वे ऐसा करेंगे। यह किस तरह की तुष्टीकरण की नीति है?"

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के समय जांच की स्थिति पर और रिपोर्ट मांगी। आरोपी युवक को सख़्त कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश को भी आगे बढ़ा दिया गया।

"चूंकि इस मामले को एक केस और जवाबी केस (counter-case) के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसलिए इस मामले की जांच ज़रूरी है। केस और जवाबी केस, दोनों की जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसी को अगली तारीख तक की गई जांच के दस्तावेज़ इस कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। जांच के नाम पर दोनों ही मामलों में आरोपी के ख़िलाफ़ कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, बशर्ते आरोपी जांच में सहयोग करे।"

राज्य की ओर से स्टेट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर BN जगदीश पेश हुए।

इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की गई है।

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