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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रंगीन शर्ट पहनकर वीसी सुनवाई के लिए उपस्थित हुए वकील को चेतावनी दी

वकील ने न्यायाधीश से माफ़ी मांगी जिन्होंने इसे आदेश में दर्ज किया।

Bar & Bench

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक वकील को चेतावनी दी जो रंगीन शर्ट पहनकर वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ था। [मैसर्स प्रतिभा ऑफसेट प्रिंटिंग प्रा. लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप ने वकील को इसे दोबारा न दोहराने और अदालत की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी।

वकील ने न्यायाधीश से माफ़ी मांगी जिन्होंने इसे आदेश में दर्ज किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो रहे हैं, जो रंगीन शर्ट पहनते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे उच्च न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखने के लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को न दोहराएं और उनका पालन करें।"

Justice Venkata Jyothirmai Pratapa

अदालत एक मामले में याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मामले को आदेश के लिए आरक्षित किया जा सकता है क्योंकि यह केवल इसलिए सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि मूल याचिकाकर्ता के निधन के कारण एक पक्ष के प्रतिस्थापन के लिए याचिका दायर की गई थी।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें प्रतिस्थापन की याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई अधिनियम) के तहत एक आवेदन दायर किया है और कुछ जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अदालत ने प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई 18 जून को तय कर दी।

[आदेश पढ़ें]

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Andhra Pradesh High Court cautions advocate who appeared for VC hearing in colour shirt