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वादकरण

पूर्णकालिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करें: सुप्रीम कोर्ट में सामान्य हित की याचिका दायर

ऋषि कुमार शुक्ला के 2 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने के लिए निर्देश की मांग की गयी है। ऋषि कुमार शुक्ला के 2 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ है।

एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका वकील एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दायर की जिसमे कानून को बनाए रखने और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत नागरिकों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए वैधानिक कानून के अनुसार पूर्णकालिक नियुक्ति आवश्यक है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र 2 फरवरी को ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल की समाप्ति पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 4 ए के अनुसार सीबीआई के निदेशक को नियुक्त करने में विफल रहा। इसके बजाय, इसने प्रवीण सिन्हा को अंतरिम / अभिनय सीबीआई निदेशक के रूप में नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति तक या अगले आदेशों तक नियुक्त किया।

डीएसपीई अधिनियम की धारा 4 ए (i) के अनुसार, CBI निदेशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एकल सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या CJI द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की सिफारिश पर की जानी चाहिए।

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