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[ब्रेकिंग] केंद्र ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया: सुप्रीम कोर्ट मे बताया

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने सशस्त्र बलों के परामर्श से महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में शामिल करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी।

भाटी ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है। लड़कियों को एनडीए में प्रवेश दिया जाएगा। हम एक विस्तृत हलफनामा पेश करेंगे।"

अदालत ने इसे रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़े और मामले को 22 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि महिलाओं को एनडीए का हिस्सा बनने के अवसर से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें महिला उम्मीदवारों को एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी।

भाटी ने बुधवार को अदालत से परीक्षा के संबंध में यथास्थिति प्रदान करने के लिए कहा क्योंकि प्रक्रियात्मक और बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी।

कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र के रुख की सराहना की।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "हमने अधिकारियों को कदम उठाने के लिए कहा है। सशस्त्र बल देश में सम्मानित शाखा हैं लेकिन लैंगिक समानता के लिए उन्हें और अधिक करने की आवश्यकता है। हम स्टैंड से खुश हैं।आइए इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करें। सुधार एक दिन में नहीं हो सकते, हम भी सचेत हैं।"

इसने एएसजी के प्रयासों की भी सराहना की और अपने आदेश में इसे नोट किया।

आदेश मे कहा, "एएसजी ने बताया कि सशस्त्र सेवाओं ने एनडीए में महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है और अन्य मुद्दों की जांच की जा रही है। विकास योजना रखने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। हम एएसजी की सराहना करते हैं कि उन्होंने सशस्त्र सेवाओं को अधिक जेंडर संतुलन दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया।"

कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि रक्षा बल महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व देंगे। हम चाहते हैं कि वे अदालतों के हस्तक्षेप के बजाय लिंग आधारित भूमिकाओं में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं।

फरवरी 2020 में एक ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन दिया जाए।

यह केंद्र द्वारा उसी के विरोध के बावजूद था।

मार्च 2021 में, कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की अनुमति देने का निर्देश दिया था, जिन्हें फिटनेस मानकों के असमान आवेदन के आधार पर इससे बाहर रखा गया था।

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[BREAKING] Centre decides to allow induction of women into National Defence Academy: Supreme Court told