Arnab Goswami, Raigad Police 
वादकरण

[आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला] अलीबाग कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को शारीरिक उपस्थिति से छूट देने से इनकार किया

रायगढ़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद गोस्वामी को 7 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, वह उपस्थित रहने में विफल रहा।

Bar & Bench

अलीबाग में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ, अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनर, अनय नाइक के आत्महत्या मामले में शारीरिक उपस्थिति से छूट की मांग की गई थी।

रायगढ़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद गोस्वामी को 7 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, वह उपस्थित रहने में विफल रहा।

जब मामला लिया गया, तो गोस्वामी की ओर से पेश वकील गौरव पारकर ने अदालत से अनुरोध किया कि वह चल रही महामारी की स्थिति और मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं पर विचार करते हुए उनकी शारीरिक उपस्थिति को छूट दे।

पारकर ने प्रस्तुत किया कि चूंकि गोस्वामी दिल्ली में थे और 31 जनवरी, 2021 तक वहाँ क्वॉरन्टीन नियम थे, इसलिए उनके लिए यात्रा करना असुरक्षित होगा।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने आवेदन का विरोध किया और अदालत से गोस्वामी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया, क्यो कि सम्मन का पालन करने में विफल रहे। उस आशय का एक आवेदन भी दायर किया गया था।

सीजेएम ने वारंट के लिए आवेदन को अगली तारीख तक लंबित रखा। छूट के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। हालांकि, 7 जनवरी को पेश नहीं होने के लिए गोस्वामी को माफ़ किया गया था।

पार्कर ने कोर्ट में पेश होने के लिए 31 जनवरी के बाद की तारीख तय करने का अनुरोध करने के बाद, CJM ने 6 फरवरी, 2021 को सुनवाई के लिए मामला पोस्ट किया। गोस्वामी को कोर्ट ने उस तारीख को हाजिर होने का निर्देश दिया था।

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[Abetment to suicide case] Alibaug Court refuses to exempt Arnab Goswami from physical appearance