Asaram Bapu, Supreme Court  
वादकरण

आसाराम बापू ने बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

जनवरी 2023 में,सत्र न्यायालय ने सूरत आश्रम मे एक महिला शिष्या के साथ बार-बार रेप के लिए बाबा को दोषी ठहराया। गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल मे उसकी आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित करने से इनकार कर दिया।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गुजरात सरकार को स्वयंभू संत आसाराम बापू द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बलात्कार के एक मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई है। [आशुमल @ आशाराम बनाम गुजरात राज्य]

हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल इस बात की जांच करेगी कि क्या आसाराम को जेल से अंतरिम रिहाई की अनुमति देने के लिए कोई चिकित्सा कारण है।

पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हम केवल चिकित्सा शर्तों पर विचार करेंगे। यह पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) का मामला है।"

Justice MM Sundresh and Justice Aravind Kumar

वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू आसाराम की ओर से पेश हुए और उन्होंने न्यायालय को बताया कि आसाराम गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके कारण उन्हें जेल से अंतरिम रिहाई मिलनी चाहिए।

नायडू ने कहा, "उनके शरीर में कई रुकावटें हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सर्दियों में उन्हें तापमान नियंत्रित कमरे में रखना चाहिए - अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी।"

न्यायालय ने कहा, "इससे पहले, आपने (आसाराम) इलाज से इनकार कर दिया था और अपनी पसंद का अस्पताल चाहते थे।"

आसाराम के वकील ने जवाब दिया, "मैं बाईपास या एलोपैथिक नहीं करवा सकता था, इसलिए मुझे आयुर्वेद चाहिए था।"

अंततः न्यायालय ने तीन सप्ताह में जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया।

जनवरी 2023 में, गांधीनगर की एक सत्र अदालत ने सूरत आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 2013 के बलात्कार मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत आसाराम बापू को दोषी ठहराया।

इस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ एक अपील गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित है। इस बीच, आसाराम ने जेल से अपनी अंतरिम रिहाई के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

इस साल अगस्त में, गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि आसाराम की सजा के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें जेल से अंतरिम रिहाई की अनुमति देने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं बनाया गया था।

इसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील की गई।

अधिवक्ता राजेश इनामदार और शाश्वत आनंद के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, आसाराम की दोषसिद्धि विसंगतियों से भरी हुई है और यह केवल शिकायतकर्ता की अपुष्ट गवाही पर आधारित है।

आसाराम के अनुसार, आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई चिकित्सा या स्वतंत्र सबूत नहीं है और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और उन्हें उनके आश्रम से बाहर निकालने के लिए उन्हें झूठा फंसाया गया है।

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Asaram Bapu moves Supreme Court seeking suspension of life sentence in rape case