Asaram Bapu, Supreme Court 
वादकरण

आसाराम बापू रेप अपील: सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए IPS अजयपाल लांबा को तलब के राजस्थान HC के आदेश को खारिज किया

जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने हाईकोर्ट से अपील पर सुनवाई शुरू करने और जल्द से जल्द निस्तारण करने को कहा।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें नाबालिग से बलात्कार के आरोप में सजा को चुनौती देने वाली आसाराम बापू की अपील के संबंध में आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा को अदालत के गवाह के रूप में अपना साक्ष्य दर्ज करने के लिए समन जारी करने की मांग की गई थी। [राजस्थान राज्य बनाम आशाराम @ आशुमल]।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने उच्च न्यायालय से स्वयंभू संत द्वारा दायर अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई शुरू करने को कहा।

पीठ ने कहा, "यदि हम दिए गए कारणों को ध्यान से देखें, जो आक्षेपित निर्णय में पक्ष पाए हैं, तो हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने के लिए और भी आवेदन हो सकते हैं ... कोशिश है कि पूरे मामले को फिर से खोला जाए और अपीलीय स्तर पर इन गवाहों से फिर से पूछताछ की जाए।"

यह फैसला राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी 2022 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील में आया है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।

लांबा को तलब करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आसाराम का आवेदन यह कहते हुए स्थानांतरित किया गया था कि उत्तरजीवी को सिखाया गया था।

[निर्णय पढ़ें]

State_of_Rajasthan_vs_Asharam_pdf (1).pdf
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Asaram Bapu rape appeal: Supreme Court sets aside Rajasthan High Court order summoning IPS Officer Ajay Pal Lamba to record evidence