Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri Violence 
वादकरण

आशीष मिश्रा की जमानत: स्थिति रिपोर्ट कहती है कि सुनवाई मे 5 साल लगेंगे; शिकायतकर्ताओं ने SC से दिन-प्रतिदिन सुनवाई के लिए कहा

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, 200 से अधिक गवाहों की जांच के लिए परीक्षण को समाप्त होने में कम से कम 5 साल लगेंगे।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा से संबंधित मामले में मुकदमे की सुनवाई में पांच साल तक का समय लग सकता है, जिसमें आशीष मिश्रा आरोपी हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की खंडपीठ ने मामले की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौखिक रूप से कहा,

"रिपोर्ट कहती है कि इसमें कम से कम 5 साल लगेंगे। 200 से ज्यादा गवाह।"

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अपने रजिस्ट्रार को लखीमपुर खीरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से यह पता लगाने के लिए कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुकदमे को पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है।

न्यायाधीशों ने उत्तर प्रदेश राज्य को सुमित जायसवाल द्वारा शिकायत पर जांच और कार्यवाही की प्रगति और गति के बारे में विवरण देते हुए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए कहा था।

शीर्ष अदालत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 8 लोगों को एक चौपहिया वाहन ने कुचल दिया था।

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज अदालत से मुख्य मामले में दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का आग्रह किया, साथ ही यह चिंता भी जताई कि शिकायतकर्ताओं को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

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Ashish Mishra Bail Plea: Status report says trial to take 5 years; complainants ask Supreme Court for day-to-day trial