Supreme Court, 12 BJP MLAs of Maharashtra assembly

 
वादकरण

विधानसभा के प्रस्ताव दुर्भावनापूर्ण, मनमाने: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भाजपा के 12 विधायकों का निलंबन रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष शेलार और 11 अन्य भाजपा विधायक विधान सभा के सदस्यों के लाभों के हकदार थे।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पीकर भास्कर जाधव को गाली देने और बदतमीजी करने के आरोप में महाराष्ट्र विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों के एक साल के निलंबन को रद्द कर दिया। [आशीष शेलार बनाम महाराष्ट्र विधान सभा]।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने माना कि निलंबन केवल विधानसभा के मानसून सत्र की अवधि तक सीमित हो सकता है।

आदेश में कहा गया, "हम इन याचिकाओं को अनुमति देते हैं। विधानसभा के प्रस्ताव कानून की नजर में दुर्भावनापूर्ण हैं, जिन्हें कानून में अप्रभावी घोषित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को अब विधान सभा के सदस्यों के लाभों के हकदार घोषित किया गया है।"

Justices AM Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and CT Ravikumar

मानसून सत्र 2021 के पहले दिन स्पीकर भास्कर जाधव को उनके कक्षों में कथित रूप से गाली देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आशीष शेलार और ग्यारह अन्य विधायक डॉ संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, हरीश पिंपले, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भंगड़िया, पराग अलवानी और राम सतपुते को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया।

याचिकाकर्ता विधायकों ने अनुच्छेद 14 और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का दावा करते हुए अपने निलंबन को चुनौती दी थी। उन्होंने अभद्र भाषा के इस्तेमाल और हाथापाई के आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए, अध्यक्ष से माफी मांगने का दावा किया। उन्होंने विचाराधीन घटना के सीसीटीवी फुटेज मांगे थे, लेकिन उपाध्यक्ष ने सदन के नियमों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया।

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Assembly resolutions are malicious, arbitrary: Supreme Court sets aside suspension of 12 Maharashtra BJP MLAs