Justice BR Gavai, Justice Vikram Nath and Justice Sanjay Karol 
वादकरण

केंद्र और राज्य सरकारों के कम से कम 40 फीसदी मुकदमे तुच्छ: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा, "केंद्र और राज्यों द्वारा कम से कम 40% मुकदमेबाजी तुच्छ है। किसी को प्रति माह 700 रुपये देने से इनकार करना और करदाता के 7 लाख पैसे खर्च करना।"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि अदालतों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले कम से कम 40 प्रतिशत मुकदमे तुच्छ हैं।

जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब एक वकील ने पीठ के समक्ष एक सेवा मामले का उल्लेख करने की मांग की।

पीठ ने टिप्पणी की, "केंद्र और राज्यों द्वारा कम से कम 40% मुकदमेबाजी तुच्छ है। किसी को प्रति माह 700 रुपये देने से इनकार करना और करदाताओं के 7 लाख रुपये खर्च करना।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो उस समय कोर्ट में मौजूद थे, ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा,

"हम अब रूढ़िवादी हैं।"

पीठ ने जवाब में कहा, 'हम असहमत होंगे।'

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार को कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए मुकदमेबाजी का सहारा लेने के बजाय बड़े पैमाने पर मध्यस्थता अपनानी चाहिए।

उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें असहमति को दूर करना, विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और एक सामान्य आधार खोजना शामिल है।

CJI ने कहा था, "केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों का आदर्श वाक्य 'मध्यस्थ होना चाहिए, मुकदमा नहीं' होना चाहिए।"

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At least 40 per cent litigation by Central and State governments frivolous: Supreme Court