वादकरण

सामूहिक आक्रोश और समाज के आक्रोश को शांत करने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने वन अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि सामूहिक गुस्से और समाज के आक्रोश को शांत करने के लिए जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। (विनोद शिवकुमार बनाम महाराष्ट्र राज्य)।

न्यायमूर्ति रोहित बी देव ने सहायक वन संरक्षक विनोद शिवकुमार द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर अपने विभाग की एक अधीनस्थ महिला वन अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति देव ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला होने के बावजूद, जमानत दी जा सकती है, खासकर अगर अपराध मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है।

वर्तमान मामले में, कोर्ट ने कहा, शिवकुमार पर एक ऐसे अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था जो मौत या उम्रकैद की सजा के साथ दंडनीय नहीं था।

न्यायमूर्ति देव ने टिप्पणी की, "जमानत को या तो पूर्व-परीक्षण सजा के रूप में या समाज के सामूहिक क्रोध और आक्रोश को पूरा करने या शांत करने के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

न्यायमूर्ति देव ने अभियोजन पक्ष को संकेत दिया कि अगर यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कोई सामग्री नहीं है कि भारतीय वन सेवा के सदस्य शिवकुमार न्याय के रास्ते से भाग जाएंगे या मुकदमे को प्रभावित करेंगे या गवाहों को प्रभावित करेंगे, तो उनकी कैद जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।

यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को दिखाने के लिए अदालत के सामने कोई सामग्री पेश करने में सक्षम नहीं था, न्यायमूर्ति देव ने शिवकुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट ज़मानत जमा करने पर जमानत दे दी।

कोर्ट ने शिवकुमार को सुनवाई की हर तारीख पर मौजूद रहने और हर दूसरे शनिवार को स्थानीय पुलिस थाने में हाजिर होने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तथ्यात्मक मैट्रिक्स मृतक अधिकारी के तीन सुसाइड नोटों पर आधारित था - एक तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक, अमरावती और दो अन्य को उसकी मां और उसके पति को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया गया था।

पति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जो उस समय मृतक के तत्काल पर्यवेक्षक थे।

शिवकुमार की ओर से पेश अधिवक्ता फिरदौस मिर्जा ने जमानत देने के लिए दो आधारों पर तर्क दिया:

  • यह कि भले ही पत्र की सामग्री को अंकित मूल्य पर लिया गया हो, यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रथम दृष्टया अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है।

  • भले ही तीन पत्रों की सामग्री साक्ष्य में तब्दील हो जाए, लेकिन जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री से आरोपों को गलत माना जाता है।

अदालत ने इस प्रकार कहा कि "आरोपों का संचयी प्रभाव यह है कि एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि एक ऐसी स्थिति बनाई गई थी जो एक सामान्य संवेदनशीलता की महिला अधिकारी को चरम कदम पर विचार करने के लिए मजबूर करेगी।"

हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि ये प्रथम दृष्टया टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन पर विचार करने के लिए की जा रही थीं और यह निचली अदालत पर विचार करने के लिए थी कि क्या आरोपी के आचरण ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया।

सहायक लोक अभियोजक केआर देशपांडे ने अदालत को बताया कि शिवकुमार ने अधीनस्थ के आत्महत्या करने के तुरंत बाद नागपुर छोड़ने का प्रयास किया था।

न्यायमूर्ति देव ने माना कि जमानत के लिए एक मामला निम्नलिखित आधारों पर बनाया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि तीन पत्रों ने प्रथम दृष्टया उकसाने का मामला बनाया था:

  • यह कि आवेदक को निलंबित कर दिया गया है और वह गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगा

  • यह कि आवेदक भागने के जोखिम में नहीं है, और

  • यह कि जमानत को पूर्व-परीक्षण सजा के रूप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


Bail cannot be refused to douse the collective anger and outrage of society: Bombay High Court