बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने एक वकील का लाइसेंस निलंबित करने का अंतरिम आदेश पारित किया है, जो कथित तौर पर धर्म परिवर्तन और मुस्लिम विवाह करने के लिए अपने कक्ष का उपयोग कर रहा था।
इस आशय का एक पत्र बीसीडी के सचिव द्वारा वकील इकबाल मलिक को भी भेजा गया था।
इसने कहा कि एक वकील के चैंबर में अवैध गतिविधियां कानूनी पेशे की गरिमा को नकारती हैं।
"कथित गतिविधियों की अनुमति नहीं है और न ही एक वकील की व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा हैं और निकाह करने में आपका आचरण और धर्मांतरण और निकाहनामा / विवाह प्रमाण पत्र जारी करना पूरी तरह से अपमानजनक है और कानूनी पेशे की गरिमा को नकारता है।"
शिकायत/आरोप की रिपोर्ट एक सोहन सिंह तोमर ने की थी, जिन्होंने दावा किया था कि मलिक के कक्ष का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। बताया गया कि कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित चैंबर में निकाह (मुस्लिम विवाह) और धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और मलिक के चेम्बर मे उसकी शादी कर दी गई।
बीसीडी द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि दस्तावेजों के अनुसार, एक धर्मांतरण ट्रस्ट चैंबर से चलाया जा रहा है और एक काजी के पते का उल्लेख एफ-73 कड़कड़डूमा अदालत के रूप में किया गया है।
आदेश में कहा गया है, "चूंकि दस्तावेजों में अलग-अलग नंबरों का उल्लेख किया गया है, यानी एफ-322 और एफ-73, यह बार काउंसिल द्वारा पूर्ण तथ्यों और सच्चाई का पता लगाने के लिए गहराई से जाने का मामला है।"
आदेश में आगे कहा गया है कि तर्कों और दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया अदालत कक्ष में निकाह करने की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह बार काउंसिल द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग करता है।
इसलिए, बीसीडी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 43 और एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 6 (1) (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वकील के लाइसेंस को अस्थायी उपाय के रूप में निलंबित कर दिया।
इसके अलावा, एक विशेष अनुशासनात्मक समिति का गठन किया गया था जिसमें हिमाल अख्तर (वाइस चेयरमैन, बीसीडी), केसी मित्तल (पूर्व अध्यक्ष, बीसीडी) और अजयिंदर सांगवान (पूर्व सचिव, बीसीडी) शामिल थे।
मलिक को सात दिनों के भीतर जवाब देने और 16 जुलाई को शाम 4 बजे अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।
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