वादकरण

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फर्जी मुआवजे के दावे के मामले दर्ज करने के आरोप में 28 अधिवक्ताओं को निलंबित किया

Bar & Bench

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष कथित रूप से फर्जी दावे दाखिल करने के लिए और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत जिन अट्ठाईस वकीलों के नाम एफआईआर या चार्जशीट में सूचीबद्ध हैं, उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

बीसीआई ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को उन अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। स्टेट बार काउंसिल को तीन महीने के भीतर सभी जांच पूरी करने और बीसीआई के समक्ष जांच पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की बेंच ने सफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के मामले की सुनवाई करते हुए फर्जी दावा याचिका दायर करने वाले अधिवक्ताओं से संबंधित मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने के बाद कार्रवाई की।

इस आदेश में, शीर्ष अदालत ने देखा था कि इस तरह के दावों को दाखिल करने और मामले की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के बावजूद, अधिकांश मामले अभी भी लंबित हैं।

बेंच ने कहा, "हम 4-5 साल बाद भी जांच और प्राथमिकी का निष्कर्ष नहीं निकालने में एसआईटी की ओर से लापरवाही और सुस्ती की निंदा करते हैं।"

कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सामने पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यूपी बार काउंसिल फर्जी दावे दायर करने वाले अधिवक्ताओं के नाम साझा नहीं करके बीसीआई के साथ सहयोग करने में विफल रही।

बीसीआई अध्यक्ष ने अदालत को आश्वासन दिया कि एक बार नाम साझा करने के बाद उनके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नामों की प्राप्ति के क्रम में 19 नवंबर को बैठक कर 28 अधिवक्ताओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

[प्रेस विज्ञप्ति पढ़ें]

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Bar Council of India suspends 28 advocates alleged to have filed fake compensation claim cases