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न्याय प्रणाली के स्वतंत्र कामकाज के लिए खतरा: BCI ने SC से जजो, वकीलों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाने का आग्रह किया

वकीलों के निकाय ने सुझाव दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में एक न्यायिक सुरक्षा सेवा स्थापित की जा सकती है।

Bar & Bench

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उच्चतम न्यायालय से उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और वकीलों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 146 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा है।

बीसीआई ने 2019 में दिल्ली की तीस हजारी अदालत में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प और आगरा कोर्ट परिसर के अंदर उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष की हत्या सहित अदालत परिसर के अंदर हिंसक घटनाओं की पृष्ठभूमि में दर्ज एक याचिका में इस आशय का एक हलफनामा दायर किया।

बीसीआई ने कहा,

"हाल के दिनों में, हमारी कानूनी प्रणाली को धमकियों, ब्लैकमेल, उत्पीड़न और शारीरिक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यह संपूर्ण न्याय प्रशासन प्रणाली (जेएएस) के स्वतंत्र कामकाज के लिए एक खतरा है और इस तरह पूर्वाग्रह, दबाव और धमकी से मुक्त होने के कारण इसके निर्णयों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न होगी। इनमें से कई हमले प्रणाली के कमजोर और कम संरक्षित वर्गों, अर्थात् जिला और सत्र न्यायालयों के खिलाफ निर्देशित हैं। फुल-प्रूफ सुरक्षा प्रणाली बनाकर इस खंड के लिए आवश्यक ढांचा और एक सुरक्षात्मक छतरी बनाना महत्वपूर्ण है।"

यह बताया गया है कि संसद भवन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल के लिए राज्य सभा की संसद सुरक्षा सेवा और लोकसभा सचिवालय के रूप में पहले से ही एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है।

बीसीआई ने सुझाव दिया, इसी तरह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में एक न्यायिक सुरक्षा सेवा स्थापित की जा सकती है।

न्यायालय परिसर को एक विशेष क्षेत्राधिकार पुलिस बल प्रदान करने की योजना पर विचार किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय पुलिस जो जिला विचारण न्यायालयों को सुरक्षा प्रदान करती है, हथियारों से लैस नहीं है और न्यायालय की सुरक्षा को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं है और हितों का टकराव है।

अपने हलफनामे में, बीसीआई ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 50 के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका के हितों की रक्षा के लिए एक "विशेष/समर्पित सुरक्षा प्रणाली" की आवश्यकता है।

बीसीआई ने आगे सुझाव दिया है कि प्रत्येक कोर्ट हॉल के अंदर निहत्थे सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं।

बीसीआई के प्रस्ताव में कहा गया है, "अदालत के सुरक्षा अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और न्यायिक प्रणाली के उचित कामकाज से पूरी तरह परिचित होना चाहिए।"

वकीलों के निकाय ने यह भी कहा है कि उसने देश में अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देते हुए एक मसौदा अधिवक्ता संरक्षण विधेयक तैयार किया है। मसौदा सभी राज्य बार काउंसिल और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है, और इसे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के समक्ष रखा गया है।

झारखंड के धनबाद में एक जज की गाड़ी से कुचले जाने के बाद हाल ही में जजों की सुरक्षा का मामला फिर से सुर्खियों में आया है।

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Threat to independent functioning of justice system: BCI urges Supreme Court to form special security force for safety of judges, lawyers