Darshan Thoogudeepa and Pavithra Gowda  Image source: Instagram, Facebook
वादकरण

रेणुकास्वामी हत्या मामले में बेंगलुरु की अदालत ने अभिनेता दर्शन और पवित्रा गौड़ा को जमानत देने से किया इनकार

Bar & Bench

बेंगलुरू की एक अदालत ने सोमवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद अभिनेता दर्शन थुगुदीपा, सह-आरोपी पवित्रा गौड़ा और दो अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया।

सत्र न्यायाधीश जयशंकर ने दर्शन, गौड़ा और सह-आरोपी लक्ष्मण और नागराजू द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

हालांकि, अदालत ने मामले में दो अन्य आरोपियों - रविशंकर और दीपक कुमार को जमानत दे दी।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में बेल्लारी जेल में बंद है। उसने 21 सितंबर को जमानत याचिका दायर की थी।

33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून को मिला था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अभिनेता ने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर अपने कथित साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रेणुकास्वामी को फटकार लगाने के लिए कहा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता सीवी नागेश और अधिवक्ता टॉमी सेबेस्टियन दर्शन की ओर से पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार राज्य की ओर से पेश हुए।

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Bengaluru court denies bail to actor Darshan, Pavithra Gowda in Renukaswamy murder case