Latha Rajnikanth and Bengaluru city civil courts  
वादकरण

बेंगलुरु कोर्ट ने कोचडियान फिल्म धोखाधड़ी, जालसाजी मामले में आरोपमुक्त करने की लता रजनीकांत की याचिका खारिज कर दी

यह मामला एक फिल्म कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जिसने फिल्म के अधिकारों को लेकर वित्तीय विवाद के दौरान उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया था।

Bar & Bench

बेंगलुरू की एक अदालत ने बुधवार को तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2014 में आई तमिल फिल्म कोचादियान से हुए नुकसान के संबंध में उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठी गवाही के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति शांतप्पा काले ने लता रजनीकांत की आरोपों को रद्द करने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मुकदमा जारी रखने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि लता ने आरोपों को झूठा साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।

आदेश में कहा गया है, "यह तर्क दिया जाता है कि आरोपी ने कानूनी भुगतान से बचने के लिए सारी धोखाधड़ी और झूठी गवाही दी है। यह तथ्य कि वह पत्र की एकमात्र लाभार्थी है, आपराधिक दायित्व लगाने के लिए पर्याप्त आधार है।"

Judge Jyoti Shantappa Kale

यह मामला एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और मीडिया वन ग्लोबल एंटरटेनमेंट (रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत द्वारा निर्देशित कोचादैयां की निर्माण कंपनी) के बीच वित्तीय विवाद से उपजा है।

एड ब्यूरो ने कथित तौर पर फिल्म में लगभग ₹10 करोड़ का निवेश किया था और बाद में लता रजनीकांत, जिन्होंने निर्माण कंपनी की ओर से व्यक्तिगत गारंटी दी थी, पर फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन के उम्मीद से कम रहने के बाद भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

लता रजनीकांत ने 2014 में बेंगलुरु सिटी सिविल और सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मीडिया संस्थानों को उनके बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा मांगी। एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग ने बाद में एक निजी शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि लता रजनीकांत ने निरोधक आदेश प्राप्त करने के लिए एक गैर-मौजूद संगठन, पब्लिशर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब, बैंगलोर के नाम से एक जाली लेटरहेड का इस्तेमाल किया था।

लता रजनीकांत ने अदालत से यह कहते हुए मामला खारिज करने की मांग की थी कि यह मामला केवल पैसों को लेकर एक दीवानी विवाद था और उन्होंने कोई जाली दस्तावेज़ नहीं बनाया था। हालाँकि, मजिस्ट्रेट ने कहा कि पूरी सुनवाई के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और उन्होंने बरी करने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

इस आदेश के साथ, अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और झूठे साक्ष्य देने के आरोपों में 11 नवंबर को मुकदमा चलेगा।

[आदेश पढ़ें]

Halsur_Gate_PS_vs_Latha_Rajinikanth.pdf
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Bengaluru court rejects Latha Rajinikanth plea for discharge in Kochadiyaan movie cheating, forgery case