बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 7 दिनों की हिरासत में भेज दिया, विशेष जांच दल (एसआईटी) उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहा है।
न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने आज एसआईटी द्वारा दायर आवेदन पर रेवन्ना को 6 जून तक एसआईटी हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तब सामने आए जब कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2,900 से अधिक वीडियो सोशल मीडिया सहित विभिन्न स्थानों पर प्रसारित किए गए।
28 अप्रैल को, प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ हसन जिले के होलेनरासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (महिला की शील का अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़ितों में से एक द्वारा दायर की गई शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी बीके सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी मामले की जांच कर रही है।
इसके बाद मचे आक्रोश और राजनीतिक तूफान के बीच, राज्य में 26 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए।
उनके आगमन पर बताया गया कि वे 31 मार्च की सुबह भारत लौट आए और उनके आगमन पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अपनी वापसी से ठीक पहले, प्रज्वल रेवन्ना ने अपने खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े तीन मामलों में अग्रिम जमानत के लिए बेंगलुरु की एक अदालत का रुख किया।
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Bengaluru court sends Prajwal Revanna to SIT custody till June 6