CJ Dipankar Datta and Justice Abhay Ahuja
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वादकरण

गड्ढों, मैनहोल के खुले ढक्कनों से हादसों के लिए बीएमसी के अधिकारी जिम्मेदार होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट

Bar & Bench

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि खुले मैनहोल/नाले पर सड़कों के गड्ढों के कारण यदि कोई मौत होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। [रुजु ठक्कर बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने तर्क दिया कि मैनहोल में गिरने और मरने की स्थिति में, अदालत पीड़ित व्यक्तियों को दीवानी मुकदमे के माध्यम से मुआवजे की मांग करने के लिए नहीं कह सकती है।

न्यायाधीश ने कहा "हम आपके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब एक मैनहोल खुला होता है और वे मर जाते हैं। हम उन्हें जाने और दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए नहीं कह सकते। अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखारे ने अदालत को सूचित किया कि वह युद्ध स्तर पर मैनहोल के मुद्दों को संबोधित कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी मैनहोल को कवर किया गया है।

बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि बीएमसी जैसे नागरिक अधिकारियों को खुले मैनहोल कवर की पुरानी समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि मैनहोल कवर के मुद्दों को हल करने के लिए नागरिक अधिकारियों के पास एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) होनी चाहिए, और मैनहोल कवर के नीचे लोहे की ग्रिल हो सकती है।

याचिका में यह टिप्पणी की गई कि मुंबई महानगर क्षेत्र के निकाय अधिकारी गड्ढों के मुद्दे से संबंधित 2013 की एक जनहित याचिका में पारित उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रहे हैं।

2018 में, उच्च न्यायालय ने वकीलों और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं के सुझावों पर विचार करने के बाद एक विस्तृत निर्णय पारित किया था।

एक साल बाद, मुंबई के वकील और याचिकाकर्ता रुजू ठक्कर ने व्यक्तिगत रूप से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और फरवरी और अप्रैल 2018 के उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने में नागरिक अधिकारियों की ओर से विफलता का आरोप लगाया।

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BMC officers will be held responsible for accidents due to potholes, open manhole covers: Bombay High Court