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बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामला: मुंबई की अदालत ने मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को वर्ली में हाल ही में हुए बीएमडब्लू हिट-एंड-रन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

8 जुलाई को कोर्ट ने राजेश शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और उनके ड्राइवर को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। इसके बाद कोर्ट ने राजेश शाह को ₹15,000 के अस्थायी नकद बांड पर जमानत दे दी।

दुर्घटना 7 जुलाई को सुबह 5:30 बजे हुई। कथित तौर पर मिहिर शाह द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे दो सवारों में से एक की मौत हो गई। घटना के बाद मिहिर शाह कार और ड्राइवर राजेंद्र सिंह बिदावत को छोड़कर मौके से भाग गया।

राजेश शाह और बिदावत को मिहिर के खिलाफ जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं करने के आरोप में शाम को गिरफ्तार किया गया।

मिहिर का पता लगाने के लिए मुंबई पुलिस ने छह टीमें बनाई थीं, जो 9 जुलाई को गिरफ्तार होने से पहले घटना के बाद करीब दो दिन तक फरार रहा।

मिहिर शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूतों को नष्ट करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू किया गया है।

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BMW hit-and-run case: Mumbai court sends Mihir Shah to 14 days judicial custody