Chanda Kochhar and Bombay Hgih Court  
वादकरण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और बैंक अधिकारियों के खिलाफ ऑक्ट्रॉय चोरी का केस बंद किया

हाईकोर्ट ने चंदा कोचर समेत ICICI बैंक के पुराने नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केस रद्द कर दिया, लेकिन कहा कि बैंक पर केस चलता रहेगा।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक के सीनियर अधिकारियों, जिसमें बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर भी शामिल हैं, के खिलाफ क्रिमिनल केस को कुछ हद तक रद्द कर दिया है। यह केस पुणे में सोने के सिक्कों के इंपोर्ट पर ऑक्ट्रॉय चोरी के आरोप में चलाया गया था। [ICICI बैंक और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]

हालांकि, कोर्ट ने बैंक पर ही केस चलाने की इजाज़त दे दी।

8 दिसंबर को सुनाए गए फैसले में, जस्टिस नीला गोखले ने पुणे कोर्ट में पांच अलग-अलग पिटीशनर्स के खिलाफ पेंडिंग कंप्लेंट और समन को रद्द कर दिया, जिसमें ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर, पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नचिकेत मोर, एक लीगल डिपार्टमेंट मेंबर और पुणे ब्रांच मैनेजर शामिल थे।

Justice Neela Gokhale

पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (PMC) ने बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 (BPMC एक्ट) के सेक्शन 398 और 401 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की थी। इसमें 1 अप्रैल, 2006 और 31 अगस्त, 2009 के बीच शहर में इंपोर्ट किए गए सोने के बुलियन और सिक्कों पर ऑक्ट्रॉय चोरी का आरोप लगाया गया था।

PMC ने दावा किया कि ICICI बैंक 11 सितंबर और 3 अक्टूबर, 2009 को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, बिना ऑक्ट्रॉय दिए सोने के बुलियन और सिक्के बांटने के लिए म्युनिसिपल लिमिट में लाया।

इसने बिना चुकाए ऑक्ट्रॉय की गिनती लगभग ₹1.27 करोड़ की की।

इन नोटिसों के बाद, सिविक बॉडी ने JMFC के सामने कंप्लेंट फाइल की, जिसने 20 नवंबर, 2009 को बैंक और उसके अधिकारियों को समन जारी किया।

हाईकोर्ट ने पहले बैंक और उसके डायरेक्टर्स की पर्सनल पेशी पर रोक लगा दी थी, यह देखते हुए कि कंप्लेंट में पहली नज़र में कॉर्पोरेशन को धोखा देने का इरादा नहीं दिखाया गया था।

पिटीशनर्स ने हाईकोर्ट में इस खास आधार पर केस रद्द करने की मांग की कि अलग-अलग पिटीशनर्स के खिलाफ कोई खास आरोप नहीं है और इसलिए, उन्हें ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने शिकायत की जांच की और पाया कि इसमें सिर्फ आम, अनिश्चित बातें थीं, और CEO, डायरेक्टर्स, लीगल ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर की कथित चोरी में कोई खास भूमिका नहीं बताई गई थी।

कई फैसलों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने माना कि सिर्फ डायरेक्टर या ऑफिसर का डेज़िग्नेशन काफी नहीं है और शिकायत में यह साफ तौर पर बताया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति उस समय कंपनी के बिजनेस के संचालन के लिए कैसे इंचार्ज और जिम्मेदार था।

जस्टिस गोखले को कोई खास जानकारी नहीं मिली और उन्होंने कहा कि अलग-अलग पिटीशनर्स के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन जारी नहीं रखा जा सकता।

इसलिए, उन्होंने उनके खिलाफ जारी शिकायत और समन को रद्द कर दिया और साफ किया कि केस सिर्फ बैंक के खिलाफ ही जारी रहेगा।

पिटीशनर्स की ओर से वकील फैसल अली सैय्यद और एमके अंबालाल पेश हुए। PMC की ओर से वकील अभिजीत पी कुलकर्णी, स्वेता शाह और अभिषेक रॉय पेश हुए।

[जजमेंट पढ़ें]

ICICI_Bank___Ors_v__State_of_Maharashtra___Anr.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Bombay High Court closes case against Chanda Kochhar, bank officials in octroi evasion