बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित एक अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में महाराष्ट्र राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी को नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे नगर निगम (बीएमसी) की सीमा के भीतर सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दी गई। [राजू श्रीपाद पेडनेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]
न्यायमूर्ति जीएस पटेल और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की पीठ ने शुरू में कहा कि चूंकि याचिका राज्य द्वारा पारित एक अधिनियम के लिए एक संवैधानिक चुनौती थी, इसलिए महाराष्ट्र राज्य के महाधिवक्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।
कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता नाजनीन इच्छापोरिया और सनी जैन के माध्यम से पूर्व बीएमसी पार्षद राजू पेडनेकर ने याचिका दायर की थी।
आज सुनवाई के दौरान बताया गया कि अध्यादेश को 8 सितंबर को एक अधिनियम के रूप में प्रख्यापित किया गया था।
तदनुसार, बेंच ने पेडनेकर को अपनी याचिका में संशोधन करने और अधिनियम को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी।
याचिका पर अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
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