बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश दिया था कि उसके नाबालिग बेटे पर मुंबई पुलिस द्वारा एक हत्या के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा रहा था [विकास रामजी यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने ठाणे सेंट्रल जेल में हिरासत में लिए गए अपने बेटे को रिहा करने या पेश करने की मांग करते हुए पिता द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आदेश पारित किया।
किशोर के पिता द्वारा दायर याचिका से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता की दलील में दम था और लड़का वास्तव में किशोर था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 94 का पालन करने में विफल रहा है, जो यह बताता है कि बोर्ड दस्तावेजों के उत्पादन के बाद नाबालिग की उम्र निर्धारित कर सकता है।
इन टिप्पणियों के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त को याचिकाकर्ता द्वारा डिंडोशी पुलिस निरीक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि किशोर को अगस्त 2021 में हिरासत में लिया गया था, जब वह भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए 16 वर्ष का था।
उसे शुरू में जेजेबी के सामने पेश किया गया था जहां उसे अपने बेटे की उम्र से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। इस दौरान उसे बाल निगरानी गृह भेज दिया गया।
उसके पिता ने मामले की जांच कर रहे डिंडोशी पुलिस निरीक्षक को किशोर की जन्मतिथि दिखाने के लिए मूल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जमा किया।
इंस्पेक्टर ने ₹50,000 की मांग की जिसे पिता अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान नहीं कर सका।
इसके बाद, निरीक्षक ने किशोर की उम्र का पता लगाने के लिए चिकित्सा परीक्षण के संचालन के लिए एक आवेदन दायर किया।
26 अगस्त, 2021 को आवेदन की अनुमति मिलने के बाद, अस्पताल ने प्रमाणित किया कि लड़के की उम्र 20-21 वर्ष थी, हालांकि उसके अस्थि परीक्षण के परिणाम लंबित थे।
3 नवंबर, 2021 को, जेजेबी ने किशोर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का निर्देश दिया, जिसने उसे ठाणे सेंट्रल जेल भेज दिया।
[आदेश पढ़ें]
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