Sashidhar Jagdishan, Bombay HC  
वादकरण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में एचडीएफसी के एमडी शशिधर जगदीशन को मजिस्ट्रेट का नोटिस रद्द किया

न्यायालय ने पाया कि आपराधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार शिकायत का सत्यापन किए बिना ही नोटिस समय से पहले जारी कर दिया गया।

Bar & Bench

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुंबई के एक मजिस्ट्रेट द्वारा एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन को जारी नोटिस को रद्द कर दिया। [शशिधर जगदीशन बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

न्यायालय ने माना कि नोटिस समय से पहले जारी किया गया था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का उल्लंघन था।

लीलावती ट्रस्ट द्वारा अपने स्थायी ट्रस्टी प्रशांत मेहता के माध्यम से गिरगांव के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के समक्ष 16 जून, 2025 को आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।

इसमें जगदीशन और अन्य पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 356(1) (मानहानि), 356(2), 356(3) और 3(5) के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि एचडीएफसी बैंक और जगदीशन ने अपनी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से जानबूझकर ट्रस्ट को बदनाम किया है। इस मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक दीवानी मानहानि का मुकदमा भी लंबित है।

जगदीशन ने आपराधिक मानहानि की शिकायत में उन्हें नोटिस जारी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने नोटिस उसी दिन जारी कर दिया जिस दिन नोटिस दायर किया गया था और कानून के अनुसार उसका सत्यापन किए बिना।

उच्च न्यायालय ने पाया कि नोटिस जारी करने का आदेश शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र सत्यापन दर्ज किए बिना ही पारित कर दिया गया था, जो कि एक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक शिकायत पर आगे बढ़ने से पहले कानून द्वारा आवश्यक कदम है।

न्यायमूर्ति एस.एम. मोदक ने जगदीशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटिस गलत समय पर जारी किया गया था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

Justice SM Modak

लीलावती ट्रस्ट के वकील ने तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट ने अभी तक मामले का संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए उन्हें पहले से नोटिस जारी करने का अधिकार है।

उन्होंने तर्क दिया कि बीएनएसएस की धारा 223 के प्रावधान के तहत, अभियुक्त को सुने बिना कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि मुख्य प्रावधान और धारा 223 के प्रावधान को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए।

अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जगदीशन, जो पहले ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हो चुके थे और सुनवाई की मांग कर चुके थे, को उसके बाद नोटिस को चुनौती देने से रोक दिया गया था।

अदालत ने कहा, "यदि पक्षकार कानून के प्रावधानों का पालन करने पर अड़े रहते हैं, तो उनके खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।"

अंततः, जगदीशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, न्यायालय ने कहा,

“प्रस्तावित अभियुक्तों को 16 जून 2025 को जारी नोटिस का आदेश रद्द और निरस्त किया जाता है।”

हालाँकि, न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को शिकायत और सभी गवाहों के सत्यापन के बाद प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करने की अनुमति दे दी।

परिणाम लॉ एसोसिएट्स द्वारा निर्देशित वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम और सुदीप पासबोला के साथ अधिवक्ता संदीप सिंघी, चंदन सिंह शेखावत, संस्कृति हारोडे और रोहिन चौहान जगदीशन की ओर से पेश हुए।

दुआ एसोसिएट्स द्वारा निर्देशित वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा के साथ अधिवक्ता मोनीश भाटिया, हेमंत इंगले, मीनल चंदनानी, ज्योति घाग और अंकित सिंघल लीलावती ट्रस्ट की ओर से पेश हुए।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एनबी पाटिल पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Sashidhar_Jagdishan_v_State_of_Maharashtra.pdf
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Bombay High Court quashes magistrate’s notice to HDFC MD Sashidhar Jagdishan in defamation case