Arnab Goswami, Bombay High Court 
वादकरण

[ब्रेकिंग]अरनब गोस्वामी की याचिकायो मे आदेश सुरक्षित रखते हुए बॉम्बे HC ने कहा "अगर हम उपाय देते है, तो हर कोई हाईकोर्ट आएगा"

कोर्ट ने गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत सत्र न्यायालय में जमानत के लिए रुख करें।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी द्वारा दायर आत्महत्या के मामले में जिसके लिए वह न्यायिक हिरासत में है, बंदी प्रत्यक्षीकरण और जमानत याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कल को पक्षकारों की सहमति प्राप्त करने के बाद शनिवार को इस मामले पर सुनवाई की।

न्यायालय ने गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके आदेश को पत्रकार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय में जमानत देने के लिए बाधा के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यदि इस तरह की निचली अदालत में जमानत के लिए संपर्क किया जाता है, तो वह चार दिनों के भीतर इस मामले का फैसला करेगा

Senior Advocate Amit Desai

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई राज्य के लिए पेश हुए। उन्होंने गोस्वामी की याचिका को दर्ज किए जाने पर उच्च न्यायालय के खिलाफ दलील दी, यह कहते हुए कि अदालतों के पदानुक्रम को बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। उन्होंने कहा,

"यह अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। ट्रायल कोर्ट के सामने उनके पास उपाय है। प्रकरण उपयुक्त होने पर ट्रायल कोर्ट मे उन्हें जमानत मिल सकती है।"

देसाई ने कहा कि वह गोस्वामी द्वारा लगाए गए दुर्भावना के आरोपों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मामला उपविभाजित है। उन्होंने आगे कहा कि जांच को फिर से शुरू करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

न्यायालय ने आज इस मामले में दो अन्य आरोपी की तरफ से प्रस्तुतियाँ भी सुनीं। एडवोकेट विजय अग्रवाल ने नीतेश सारदा की रिहाई के लिए दलील दी, जबकि एडवोकेट निखिल मेंगड़े ने फिरोज शेख के लिए संबद्ध तथ्य प्रस्तुत किए।

अग्रवाल की दलीलों के दौरान, कोर्ट ने जोर से पूछा,

"क्या आपको नहीं लगता है कि उपलब्ध अन्य उपायों के साथ, यदि हम उपाय प्रदान करते हैं, तो हर कोई उच्च न्यायालय में आएगा? यह गलत संकेत भेजेगा कि हालांकि धारा 439 है, फिर रिट के तहत क्यों आया? यह निचली अदालतों के अधिकार को भी कमजोर कर देगा।"
बंबई उच्च न्यायालय

अधिवक्ता सुबोध देसाई, अनवे नाइक की बेटी अदन्या नाइक के लिए पेश हुए, जिनके द्वारा 2018 के मामले की फिर से जांच की मांग की गयी और पहले उदाहरण में जांच का निंदनीय काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी

वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने मुखबिर अक्षत नाइक की ओर से पेश होकर गोस्वामी को सुनवाई के तीन दिन देने के पीछे आग्रह पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि अगर पत्रकार को छोड़ दिया जाता है तो पीड़ित परिवार को नुकसान होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने गोस्वामी की ओर से रिजोइंडर प्रस्तुतियाँ दीं। अपने मुवक्किल को राहत देने के लिए न्यायालय से आग्रह करते हुए साल्वे ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक उच्च न्यायालय की शक्तियां अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बराबर हैं।

जब साल्वे ने अंतरिम जमानत के लिए दबाव डाला, तो अदालत ने कहा कि वह तुरंत एक आदेश पारित नहीं कर सकती है, और यह पक्षकारों द्वारा किए गए संकलन और प्रस्तुतियाँ पर विचार करने की आवश्यकता है।

कल गोस्वामी की ओर से की गई दलील के दौरान, यह आरोप लगाया गया था कि राज्य गोस्वामी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि हाल ही में उसके खिलाफ शुरू की गई कई कार्यवाहियों से भी पर्दा उठाया जा सकता है।

गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जारी विशेषाधिकार नोटिस और मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी पर लगाए जा रहे आरोपों के संदर्भ में भी उल्लेख किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और आबाद पोंडा गोस्वामी के लिए उपस्थित हुए थे।

गोस्वामी को बुधवार सुबह इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक की आत्महत्या के मामले में 2018 के मामले में गिरफ्तार किया गया था। नाइक ने अपने सुसाइड नोट में गोस्वामी और दो अन्य लोगों का नाम लिया था और आरोप लगाया था कि वे नाइक की कंपनी द्वारा किए गए काम के लिए दिए गए पैसे का भुगतान करने में विफल रहे हैं। इस मामले को राज्य सरकार ने दो साल बाद फिर से खोल दिया।

4 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद, उसी रात, गोस्वामी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अलीबाग में चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ दायर जमानत याचिका में, गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी और अवैध हिरासत के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें

[Breaking] "If we grant remedy, then everyone will come to the High Court", Bombay High Court observes; reserves order in Arnab Goswami pleas