Whatsapp, Bombay High Court (Nagpur Bench)
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वादकरण

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'आपत्तिजनक' व्हाट्सएप स्टेटस पर दायर एससी/एसटी एक्ट मामले को रद्द करने से इनकार किया

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में कथित आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। [किशोर पांडुरंग लांडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य]

कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाते समय लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि यह संचार का एक रूप है जिसे समय-समय पर दूसरों द्वारा जांचा जाता है।

इस मामले में, न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वाल्मिकी सा मेनेजेस की खंडपीठ ने पाया कि आरोपी किशोर लांडकर द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं था।

कोर्ट ने लैंडकर की इस दलील को खारिज कर दिया कि व्हाट्सएप स्टेटस केवल उनके संपर्कों द्वारा देखे जाने के लिए था और इसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था।

कोर्ट ने अपने 4 पेज के आदेश में यह तर्क दिया, "व्हाट्सएप स्टेटस का मकसद ही अपने कॉन्टैक्ट्स तक कुछ बात पहुंचाना है। यह और कुछ नहीं बल्कि परिचित व्यक्तियों के साथ संचार का एक तरीका है। कोई प्रतिक्रिया पाने के लिए स्टेटस डालता है और उनमें से अधिकांश समर्थन के लिए तरसते हैं। आजकल लोग समय-समय पर व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहते हैं। दूसरों को कोई बात बताते समय जिम्मेदारी की भावना से व्यवहार करना चाहिए। आवेदक इसके सीमित प्रसार की बात कहकर अपनी प्रधानता की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। आवेदक द्वारा इस प्रकार का स्टेटस प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं है।"

लांडकर ने कथित तौर पर पिछले मार्च में अपलोड किए गए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर Google पर खोजे जाने के लिए एक प्रश्न पूछा था और उसी स्टेटस में जोड़ा था कि उक्त खोज से "चौंकाने वाले परिणाम" मिलेंगे।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब उसने Google पर खोज की, तो एक धार्मिक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री दिखाई गई, जिससे उसे लैंडकर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया।

लांडकर ने किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह दर्जा बरकरार रखने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि स्टेटस केवल चुनिंदा लोग ही देख सकते थे जिनके पास उनका नंबर था, जिससे यह साबित होता है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

अभियोजन पक्ष ने मामले को रद्द करने की याचिका का विरोध किया और बताया कि जांच अभी भी जारी है।

अदालत ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया, नागरिकों के एक समूह की भावनाओं का अपमान करने के आरोपी के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे का खुलासा हुआ है।

अदालत ने आगे कहा कि जांच अभी भी "भ्रूण अवस्था" में है और लांडकर ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उन्होंने कथित आपत्तिजनक व्हाट्सएप स्टेटस डाला था।

इसे देखते हुए कोर्ट ने लांडकर की याचिका खारिज कर दी.

[आदेश पढ़ें]

Kishor_Pandurang_Landkar_v__State_of_Maharashtra___Anr_.pdf
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Bombay High Court refuses to quash SC/ST Act case filed over 'objectionable' WhatsApp status