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वादकरण

खाते को कपटपूर्ण रूप में वर्गीकृत करने से पहले उधारकर्ता को सुना जाना चाहिए; तर्कपूर्ण आदेश दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कर्ज लेने वाले के खाते को धोखाधड़ी की श्रेणी में रखने का फैसला एक तर्कपूर्ण आदेश होना चाहिए और इस तरह का आदेश कर्ज लेने वाले को सुनवाई का मौका देने के बाद ही पारित किया जाना चाहिए। [एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने इस संबंध में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा, "उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय तर्कपूर्ण आदेश के साथ होना चाहिए। आदि परिवर्तनम पार्टेम के नियम को इसमें पढ़ा जाना चाहिए और उधारकर्ता के खातों पर रोक लगाने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है।"

न्यायालय ने कहा कि उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुँचने से रोकना उन पर गंभीर प्रभाव डालता है और यह ब्लैकलिस्टिंग के समान है जो क्रेडिट स्कोर को प्रभावित करता है।

अदालत ने इसलिए कहा, "धोखाधड़ी वाले खातों पर आरबीआई के मास्टर सर्कुलर में 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' के सिद्धांत को पढ़ा जाना चाहिए।"

पीठ ने, हालांकि, कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण से पहले सुनवाई का कोई अवसर आवश्यक नहीं था।

गुजरात उच्च न्यायालय का एक अलग दृष्टिकोण रखने वाला एक आदेश रद्द कर दिया गया था।

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Borrower should be heard before classifying account as fraudulent; reasoned order should be given: Supreme Court