Ajay Mishra Teni and Allahabad High Court 
वादकरण

[ब्रेकिंग] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

मामला साल 2000 का है, जब तिकोनिया में एक छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ट्रायल कोर्ट ने 2004 में टेनी को बरी कर दिया था।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को 23 साल पुराने हत्या के एक मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। [उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय मिश्रा @ टेनी और 3 अन्य]।

जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने वर्ष 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति मसूदी ने फैसले के क्रियात्मक हिस्से को पढ़ते हुए कहा, "अपील खारिज। प्रतिवादी को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है।"

मामला वर्ष 2000 का है, जब तिकोनिया (लखीमपुर खीरी) में एक छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मिश्रा समेत तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने 2004 में मिश्रा को बरी कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय ने 12 मार्च, 2018 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन चूंकि यह छह महीने के भीतर नहीं सुनाया गया था, इसलिए मामले को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया था।

इससे पहले वर्ष 2022 में, 7 अप्रैल को, शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर कार्रवाई करते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को 16 मई को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

इसके बाद मामले को आठ बार स्थगित किया गया।

इस बीच, मिश्रा ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से प्रयागराज में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ को अपील स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

शीर्ष अदालत ने याचिका को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया, लेकिन 10 नवंबर, 2022 को अंतिम निस्तारण के लिए मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था।

10 नवंबर को जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हालाँकि, 21 दिसंबर, 2022 को, यह निर्देश दिया गया था कि मामले को जनवरी 2023 में फिर से सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए, क्योंकि एक राजीव गुप्ता ने खुद को शिकायतकर्ता का बेटा होने का दावा करते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर करने की मांग की थी।

21 फरवरी, 2023 को मामले की अंतिम सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।

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[BREAKING] Allahabad High Court upholds acquittal of Union Minister Ajay Mishra Teni in 23-year-old murder case