बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दे दी है।
- 1 लाख का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करें
- एक या अधिक जमानती देना;
- जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा;
- आईओ की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना होगा
- समान गतिविधियों में लिप्त नहीं होना होगा;
- मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देना होगा;
- हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होना होगा;
- सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होना होगा;
- बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाना होगा
- मुकदमे में देरी नहीं करनी होगी;
हाई कोर्ट ने बुधवार शाम को क्रूज शिप ड्रग मामले में खान और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था।
हालांकि, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे ने कहा था कि वह आज जमानत की शर्तों को निर्धारित करते हुए आदेश देंगे।
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