वादकरण

[ब्रेकिंग] आर्यन खान जमानत: ₹1 लाख का निजी मुचलका, एक जमानती और बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अन्य शर्तें

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि खान को हर शुक्रवार को एनसीबी अधिकारी के पास जाना होता है और वह जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकता।

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दे दी है।

- 1 लाख का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करें

- एक या अधिक जमानती देना;

- जांच अधिकारी की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना होगा;

- आईओ की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना होगा

- समान गतिविधियों में लिप्त नहीं होना होगा;

- मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देना होगा;

- हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थित होना होगा;

- सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होना होगा;

- बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाना होगा

- मुकदमे में देरी नहीं करनी होगी;

हाई कोर्ट ने बुधवार शाम को क्रूज शिप ड्रग मामले में खान और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था।

हालांकि, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे ने कहा था कि वह आज जमानत की शर्तों को निर्धारित करते हुए आदेश देंगे।

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[BREAKING] Aryan Khan bail: Personal bond of ₹1 lakh, one surety and other conditions imposed by Bombay High Court