Prabhakar Sail and Sameer Wankhede
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वादकरण

आर्यन खान मामला: मुंबई की अदालत ने प्रभाकर सेल के हलफनामे के खिलाफ याचिका मे एनसीबी, समीर वानखेड़े को राहत देने से किया इनकार

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आर्यन खान ड्रग मामले की चल रही जांच में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।

एनसीबी ने अपने अधिकारी वीवी सिंह द्वारा दायर एक आवेदन के माध्यम से प्रार्थना की थी कि ड्रग मामले में एक अन्य गवाह केपी गोसावी के गवाह और अंगरक्षक प्रभाकर सेल द्वारा हलफनामे पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।

यह भी प्रार्थना की गई कि न्यायालय की अनुमति के बिना इस तरह के हलफनामे के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

आवेदन में आगे यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई कि आर्यन खान ड्रग मामले में चल रही जांच में हस्तक्षेप न हो।

सत्र के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने हालांकि कहा कि वह इस तरह के व्यापक निर्देश नहीं दे सकते।

अदालत ने कहा, "इस तरह का कोई व्यापक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह संबंधित अदालत या प्राधिकरण के लिए संबंधित स्तर पर उचित आदेश पारित करने के लिए है।"

न्यायाधीश ने कहा, "इसके अलावा, जमानत आवेदनों में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। इसलिए इस तरह का कोई आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है।"

एनसीबी और वानखेड़े ने कल मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने के बाद सत्र न्यायालय का रुख किया था कि सेल ने हलफनामे पर कहा था कि एनसीबी ने उन्हें क्रूज जहाज ड्रग्स मामले में एक खाली पंचनामा पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें आर्यन खान को फंसाया गया है।

सेल ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया कि मामले में जांच के दौरान एनसीबी ने उनसे कागज पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए। उसने अपने जीवन के लिए खतरा भी व्यक्त किया, भले ही उसका नियोक्ता गोसावी लापता हो गया हो।

हलफनामे में वानखेड़े को कोरे कागजों पर दस्तखत करने का निर्देश देने वाला अधिकारी बताया गया है।

हलफनामे में एक टेलीफोनिक बातचीत को सुनने की भी बात कही गई थी जिसके अनुसार आर्यन खान ड्रग मामले को निपटाने के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।

सत्र न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में वानखेड़े ने यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड सामग्री रखने का बीड़ा उठाया कि उन्हें गिरफ्तार करने और उनकी सेवा से हटाने की धमकी दी गई थी और उनके और उनके परिवार के खिलाफ कई हमले हुए थे।

वानखेड़े ने कहा, "मुझे गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि यह केवल एक ईमानदार और निष्पक्ष जांच करने के लिए कुछ निहित स्वार्थों के अनुकूल नहीं है।"

उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं।

एसपीपी अद्वैत सेठना ने आज अदालत को बताया कि इस तरह के दस्तावेज (सेल का हलफनामा) जारी करने से आर्यन खान की जमानत की सुनवाई सहित आरोपी मामले में बाधा आएगी, जिसे कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने आवेदन को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।

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[BREAKING] Aryan Khan case: Mumbai court refuses relief to NCB, Sameer Wanakede in plea against Prabhakar Sail affidavit