बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने क्रूज शिप ड्रग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष दो पन्नों का हलफनामा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उनका प्रभाकर सेल या एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ हलफनामे में सेल द्वारा लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है।
खान ने अपने हलफनामे में कहा कि सेल, वानखेड़े और अन्य हस्तियों के बीच सोशल मीडिया पर वर्तमान में सार्वजनिक रूप से लगे आरोपों और जवाबी आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।
खान ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि अभियोजन विभाग में किसी के खिलाफ उनका कोई आरोप नहीं है।
खान ने अपने हलफनामे में विशेष रूप से कहा कि उनका सेल से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी जमानत अर्जी पर सेल या वानखेड़े के दावों/आरोपों से अप्रभावित गुणों के आधार पर फैसला किया जाए।
खान द्वारा जमानत याचिका में हलफनामा दायर किया गया था, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट के एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे द्वारा सुनवाई की जानी है।
प्रभाकर सेल क्रूज शिप ड्रग मामले में एक स्वतंत्र गवाह है, जिसके हलफनामे में एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। हलफनामे की मीडिया में खूब चर्चा हुई।
सेल ने हलफनामे में दावा किया था कि वानखेड़े और मामले के स्वतंत्र गवाह आरोपियों से रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहे थे।
इस बीच, एनसीबी ने खान की जमानत याचिका के जवाब में दावा किया है कि खान एक प्रभावशाली व्यक्ति है और गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
इस संबंध में, एनसीबी ने प्रभाकर सेल के हलफनामे पर प्रकाश डाला, अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कि जांच में हस्तक्षेप किया जा रहा है।
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