Bullibai case

 
वादकरण

[ब्रेकिंग] बुल्ली बाई केस: मुंबई की अदालत ने आरोपी विशाल झा, मयंक रावत, श्वेता सिंह की जमानत याचिका खारिज की

बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमलसिंह राजपूत ने इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाया

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को बुल्ली बाई मामले में आरोपी विशाल झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा कोमलसिंह राजपूत ने 18 जनवरी, 2022 को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया।

तीन आरोपियों - बैंगलोर के छात्र विशाल झा और उत्तराखंड निवासी श्वेता सिंह और मयंक रावत - ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्होंने कोई मोबाइल एप्लिकेशन नहीं बनाया था और न ही वे मामले के अन्य आरोपियों से जुड़े थे।

यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने जांच के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रस्तुत किए थे जो जांच में सहयोग कर रहे थे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं थे।

यह भी बताया गया कि दो आरोपी, झा और रावत ने कोविड का परीक्षण किया था और वर्तमान में कलिना संगरोध केंद्र में थे।

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[BREAKING] Bulli Bai Case: Mumbai court rejects bail plea of accused Vishal Jha, Mayank Rawat, Shweta Singh