<div class="paragraphs"><p>Vikram Sampath, Delhi HC and Audrey Truschke</p></div>

Vikram Sampath, Delhi HC and Audrey Truschke

 
वादकरण

[ब्रेकिंग] दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑड्रे ट्रुश्के, अन्य को विक्रम संपत के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोका

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें इतिहासकारों ऑड्रे ट्रुश्के, अनन्या चक्रवर्ती और रोहित चोपड़ा (प्रतिवादी) को विनायक दामोदर सावरकर पर उनके कार्यों के संबंध में इतिहासकार विक्रम संपत के खिलाफ साहित्यिक चोरी का आरोप लगाते हुए कोई भी मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया। [डॉ. विक्रम संपत बनाम डॉ. ऑड्रे ट्रुश्के और अन्य]।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमित बंसल ने भी ट्विटर के तर्क को नोट किया कि यदि संपत प्रतिवादियों द्वारा रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी (आरएचएस) की अध्यक्ष एम्मा ग्रिफिन को लिखे गए एक पत्र वाले ट्वीट्स के यूआरएल प्रदान करता है, जिसमें संपत पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया गया है, तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा हटा दिया जाएगा।

आदेश ने कहा, "मेरे विचार से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पत्र के निरंतर प्रकाशन से वादी की प्रतिष्ठा और करियर को काफी नुकसान हो रहा है। सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है और यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अपूरणीय क्षति होगी। नतीजतन, सुनवाई की अगली तारीख तक, प्रतिवादियों को ट्विटर के साथ-साथ किसी अन्य ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पत्र या किसी अन्य मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया जाता है।"

एकल-न्यायाधीश ने अपने आदेश में दर्ज किया, "ट्विटर के वरिष्ठ वकील ने कहा कि यदि यूआरएल प्रदान किए जाते हैं, तो वे उसे हटा देंगे।"

अदालत ने संपत की याचिका पर प्रतिवादियों को समन जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2022 को तय की।

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[BREAKING] Delhi High Court restrains Audrey Truschke, others from publishing defamatory content against Vikram Sampath