Jiah Khan and Mumbai Sessions Court 
वादकरण

[ब्रेकिंग] मुंबई की अदालत ने सूरज पंचोली को जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी किया

Bar & Bench

मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को मॉडल और अभिनेत्री जिया खान को 2013 में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश एएस सैय्यद ने 20 अप्रैल को फैसले के लिए मामले को सुरक्षित रखने के बाद आज फैसला सुनाया। सबूतों की कमी के कारण पंचोली को बरी कर दिया गया है।

3 जून 2013 को खान को उसकी मां राबिया खान ने छत से लटका पाया था। अभिनेत्री ने कथित तौर पर पंचोली के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करते हुए 6 पन्नों का एक पत्र लिखा था।

उसी के आधार पर, पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया और मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 जुलाई, 2013 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया था।

खान की मां राबिया ने तब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और जांच को एक विशेष जांच दल (SIT) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग की।

उसने दलील दी कि उसकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है।

2014 में हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष जज ने की। मामले की सुनवाई मार्च 2019 में शुरू हुई थी।

दिसंबर 2015 में दायर अपनी चार्जशीट में, सीबीआई ने पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने जनवरी 2023 में गवाहों को बुलाकर मुकदमे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत का रुख किया।

उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई ने केवल 14 गवाह पेश किए थे और मामला 2014 से लंबित था। उन्होंने कहा कि मुकदमे में देरी से पंचोली को परेशानी हो रही थी।

21 जनवरी, 2023 को मुकदमे में तेजी लाई गई, जब 3 गवाहों, दो जांच अधिकारियों और एक विशेषज्ञ से पूछताछ की जानी बाकी थी।

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[BREAKING] Mumbai Court acquits Sooraj Pancholi of abetting suicide of Jiah Khan