LG Polymers case before NGT
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वादकरण

[ब्रेकिंग] नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास स्वत: संज्ञान मामले दर्ज करने की शक्ति है: सुप्रीम कोर्ट

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के पास एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पत्र याचिकाओं और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामलों का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार है। (म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा)।

अपीलों के बैच में जस्टिस एएम खानविलकर, हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने इस मामले में 8 सितंबर 2021 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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[BREAKING] National Green Tribunal has power to register suo motu cases: Supreme Court