Rajya Sabha 
वादकरण

[ब्रेकिंग] राज्य सभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया

विधेयक को इस सप्ताह के प्रारंभ में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

Bar & Bench

राज्यसभा ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित किया, जो उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाता है और कुछ मामलों में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को सीमित करता है।

इस विधेयक को लोकसभा ने इस सप्ताह के प्रारंभ में, सोमवार को पारित किया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किए गए हैं।

विधेयक की मुख्य बातों में शामिल हैं:

निम्नलिखित को धारा 21 में जोड़ा जाना चाहिए अर्थात्: विधान सभा द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून में उल्लिखित अभिव्यक्ति सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होगा।

विधेयक की धारा 3 1991 के अधिनियम की धारा 24 के संशोधन के माध्यम से उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करना चाहती है जो बिलों के लिए एसेंट से संबंधित है।

परिवर्तनों को 1991 के अधिनियम की धारा 33 में लाने की मांग की जाती है ताकि विधान सभा दिल्ली के दैनिक प्रशासन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्वयं या इसकी समिति को सक्षम करने के लिए कोई नियम न बना सके। विशेष रूप से, इस प्रावधान को भी इसके प्रभाव में पूर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए।

बिल की धारा 5 1991 अधिनियम की धारा 44 ('व्यापार के संचालन से निपटने') के लिए एक प्रोविसो जोड़ना चाहती है; जो सरकार के लिए किसी भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले सभी मामलों पर उपराज्यपाल की राय प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।

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[BREAKING] Rajya Sabha passes the Government of NCT of Delhi (Amendment) Bill, 2021