Supreme Court and NEET 
वादकरण

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बीच नीट 2020 को स्थगित करने की मांग करने वाली नई दलीलो मे हस्तक्षेप करने से इनकार किया

याचिका को आज सुबह जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आज कोविड-19 के बढ़ते मामलों और तालाबंदी के प्रतिबंधों के कारण छात्रों द्वारा उत्पन्न बाधाओं के मद्देनजर 13 सितंबर, 2020 को मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट के संचालन पर पुनर्विचार करने के लिए न्यायालय से आग्रह करने वाली ताजा दलीलों को खारिज कर दिया।

दलीलों को आज सुबह जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

इससे पहले, 17 अगस्त को कोर्ट ने नीट और जेईई के आयोजन को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि जब तक कि देश में कोविड-19 की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती छात्रों के करियर को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके खतरे में नहीं डाला जा सकता।

इसने छह विपक्षी शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों को एक समीक्षा याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, अदालत से आग्रह किया कि वह अपने 17 अगस्त के फैसले की शुद्धता पर पुनर्विचार करे। इस याचिका को भी बाद में खारिज कर दिया गया था।

जबकि जेईई परीक्षा 1-6 सितंबर के बीच आयोजित की जा चुकी है, नीट 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है।

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Breaking: Supreme Court refuses to interfere in fresh pleas seeking to postpone NEET 2020 amid COVID-19