Calcutta High Court
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वादकरण

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुहर्रम के दौरान ढोल बजाने के खिलाफ जनहित याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुहर्रम त्योहार के जश्न के दौरान ड्रम के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश देने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि जुलाई महीने के लिए उच्च न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, याचिका को आइटम नंबर 856 के रूप में रखा गया था।

पीठ ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों से हम केवल चुनावी मामलों की सुनवाई कर रहे हैं और हम दैनिक बोर्ड के क्रम संख्या 5 से आगे के मामलों की सुनवाई करने में असमर्थ हैं। आपका मामला 856 पर है, हम बोर्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते (तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते)।"

इस पर, मामले का उल्लेख करने वाली महिला वकील ने पीठ से आग्रह किया कि वह सूची को अपग्रेड करने पर विचार करे ताकि उसके मामले की सुनवाई की जा सके।

हालाँकि, पीठ ने तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

पीठ ने कहा, ''हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते।''

यह प्रस्तुत किया गया, "लेकिन मुहर्रम 29 जुलाई को है। वे 10 जुलाई से ध्वनि प्रदूषण शुरू करेंगे।"

कोर्ट ने कहा, "आइए देखते हैं। अगर हम मासिक सूची में आपके मामले (आइटम नंबर 869) तक पहुंचते हैं, तो विचार करेंगे। अन्यथा हम सूची को अपग्रेड नहीं कर सकते।"

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Calcutta High Court refuses urgent listing of PIL against drum beating during Muharram