Union Minister Nisith Pramanik and Calcutta HC 
वादकरण

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निसिथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपी

न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर महत्वपूर्ण भरोसा करते हुए कहा कि राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जांच करने की संभावना नहीं है।

Bar & Bench

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हमले की घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। [सुवेन्दु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने यह देखते हुए जांच को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया कि चूंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, इसलिए राज्य पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं करने की संभावना थी।

डिवीजन बेंच ने दर्ज किया, "आरोप राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हैं, इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करेगी, खासकर जब दूसरा पक्ष राज्य में प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल के कार्यकर्ता हों।"

कोर्ट ने इस बात पर काफी भरोसा जताया कि घटना 25 फरवरी को होने के बावजूद 26 और 27 फरवरी को मामले दर्ज किए गए थे.

इसके अलावा, 3 मार्च को पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच अभी भी प्रारंभिक चरण में थी।

यह आदेश पश्चिम बंगाल विधानसभा के एक सदस्य और राज्य के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपराधियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इसके बाद राज्य की सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने विपक्षी दल के कार्यालय पर हमला किया।

उन्होंने कहा कि यह घटना बड़ी साजिश का हिस्सा थी और राज्य पुलिस इस घटना के पीछे साजिशकर्ताओं में से एक है।

महाधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि चूंकि घटना के समय अधिकारी मौजूद नहीं थे, इसलिए वह व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर याचिका के कुछ पैराग्राफों का सत्यापन नहीं कर सके।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि शिकायत पर, दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गईं और जांच चल रही थी।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कानून की स्थापित स्थिति को स्पष्ट किया कि सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सावधानी से और असाधारण स्थितियों में किया जाना चाहिए जहां जांच को विश्वसनीयता प्रदान करना और उसमें विश्वास पैदा करना आवश्यक हो।

पीठ ने आगे कहा कि पुलिस और किसी घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों के बीच सांठगांठ, जो पुलिस के साथ जांच को प्रभावित कर सकते हैं, जांच को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रासंगिक आधार है।

इसलिए, यह ध्यान में रखते हुए कि हमला केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले पर था, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जांच को स्थानांतरित करना आवश्यक पाया गया।

[आदेश पढ़ें]

Sri_Suvendu_Adhikari_v_State_of_WB.pdf
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Calcutta High Court transfers probe into attack on Nisith Pramanik convoy to CBI