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इंस्टाग्राम DM पर क्लासमेट को सुंदर कहना वॉयरिज्म या स्टॉकिंग नहीं है; कर्नाटक HC ने स्टूडेंट के खिलाफ FIR रद्द की

कोर्ट ने माना कि प्राइवेट मैसेज में "Gen Z की भाषा" थी और क्रिमिनल केस को जारी रखने से स्टूडेंट का करियर खतरे में पड़ जाएगा और यह प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।

Bar & Bench

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक कॉलेज स्टूडेंट के खिलाफ शुरू की गई क्रिमिनल कार्रवाई रद्द कर दी। स्टूडेंट पर एक महिला को घूरने, पीछा करने और उसकी इज्जत खराब करने का केस दर्ज किया गया था। स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज (DM) भेजकर अपनी क्लासमेट को "सुंदर" कहा था।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि दो क्लासमेट्स के बीच प्राइवेट बातचीत से कथित अपराधों के बारे में पता नहीं चला। कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि जांच जारी रखने की इजाज़त देना कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।

कोर्ट ने कहा, "यह चैट कोई पब्लिक चैट नहीं है। यह दो लोगों के बीच की चैट है... इसमें इस्तेमाल की गई भाषा वैसी ही है जैसी आजकल के स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। यह कोई अपराध नहीं हो सकता।"

Justice M Nagaprasanna

यह मामला एक Instagram बातचीत से शुरू हुआ जिसमें 20 साल के पिटीशनर ने अपनी 21 साल की क्लासमेट (शिकायतकर्ता) को प्राइवेट मैसेज किया, जिसमें उसने उसके लुक पर कमेंट किया और उसे "सुंदर" बताया, जिसे कोर्ट ने "Gen Z लिंगो" कहा।

यह मैसेज शिकायतकर्ता के पिता, जो एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं, को दिखाया गया, जिसके बाद पिटीशनर के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

पिटीशनर ने कहा कि क्रिमिनल केस ने उसके करियर पर बहुत बुरा असर डाला, उसने कहा कि वह एक स्टेट-लेवल क्रिकेटर था जिसे उस समय तमिलनाडु में अंडर-19 टीम को रिप्रेजेंट करना था।

जांच के दौरान, पुलिस ने कथित तौर पर उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पिटीशनर ने तर्क दिया कि यह बिना सही प्रोसेस फॉलो किए किया गया था। हाई कोर्ट ने पहले आगे की जांच पर रोक लगा दी थी।

पिटीशनर की ओर से पेश एडवोकेट निधिश्री BV ने तर्क दिया कि पूरा मामला दो क्लासमेट्स के बीच एक मामूली Instagram बातचीत से निकला है। उसने कहा कि शिकायत करने वाली ने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिस पर पिटीशनर ने "सुंदर" कमेंट किया, और जब उसने "थैंक्स" कहा, तो उसने दूसरा मैसेज भेजा।

वकील ने तर्क दिया कि बातचीत के ठीक-ठाक होने के बावजूद, शिकायत करने वाले के पिता ने क्रिमिनल केस शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66E के तहत घूरने, पीछा करने, एक महिला की इज्ज़त का अपमान करने और प्राइवेसी के उल्लंघन के अपराधों का हवाला देते हुए केस दर्ज किया गया।

पिटीशनर के वकील ने आगे तर्क दिया कि उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लगभग दो साल तक पुलिस कस्टडी में रहा।

हाईकोर्ट के सरकारी वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि दोनों क्लासमेट थे, इससे पिटीशनर को शिकायत करने वाले के लुक पर कमेंट करने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन्होंने तर्क दिया कि मामले में पुलिस जांच जारी रहने दी जानी चाहिए।

इंस्टाग्राम चैट की जांच करने के बाद, जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि पूरा प्रॉसिक्यूशन सिर्फ पिटीशनर और शिकायत करने वाले के बीच हुई प्राइवेट बातचीत पर टिका है।

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Calling classmate pretty on Instagram DM not voyeurism or stalking; Karnataka HC quashes FIR against student