Supreme Court and Covid vaccine

 
वादकरण

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: विकलांग व्यक्तियों के लिए COVID-19 वैक्सीन प्रमाणपत्र ले जाना अनिवार्य नहीं

केंद्र द्वारा दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी जबरन टीकाकरण की परिकल्पना नहीं की गई है।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि इसने कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की है जिसके लिए विकलांग व्यक्तियों को किसी भी उद्देश्य के लिए COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता होती है।

एनजीओ इवारा फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका के जवाब में केंद्र द्वारा दायर एक जवाब में भी यही कहा गया था, जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए डोर-टू-डोर, प्राथमिकता वाले COVID-19 टीकाकरण की मांग की गई थी।

याचिका पर प्रकाश डाला गया कि स्वच्छता उपायों का पालन करने, सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने, अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों आदि के कारण होने वाली कठिनाइयों के कारण विकलांग व्यक्तियों को कोविड -19 के अनुबंध का अधिक जोखिम होता है।

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Carrying COVID-19 vaccine certificate not mandatory for persons with disabilities: Centre to Supreme Court