Jana Nayagan Movie  
वादकरण

निर्माताओं द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका वापस लेने के बाद सीबीएफसी विजय फिल्म जन नायकन के प्रमाणन पर फैसला करेगी

CBFC की रिवाइजिंग कमिटी अब फिल्म की जांच करेगी और तय करेगी कि इसे एडल्ट सर्टिफिकेट (A सर्टिफिकेट), अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट (U) या अंडर एडल्ट सुपरविज़न सर्टिफिकेट (U/A सर्टिफिकेट) दिया जाए।

Bar & Bench

विजय स्टारर फिल्म जन नायकन के प्रोड्यूसर्स ने मद्रास हाई कोर्ट में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपनी पिटीशन वापस ले ली है जिसमें उन्होंने फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी को भेजने का फैसला किया था। [KVN प्रोडक्शंस बनाम सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन]

जस्टिस पीटी आशा ने केस की थोड़ी देर सुनवाई की और पिटीशन वापस लेने की इजाज़त दे दी।

इसका मतलब यह होगा कि CBFC की रिवाइज़िंग कमिटी अब फ़िल्म की जांच करेगी और तय करेगी कि इसे एडल्ट सर्टिफ़िकेट (A सर्टिफ़िकेट), अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफ़िकेट (U) या अंडर एडल्ट सुपरविज़न सर्टिफ़िकेट (U/A सर्टिफ़िकेट) दिया जाए।

Justice PT Asha

इससे पहले, हाईकोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने सिंगल-जज के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया था जिसमें CBFC को फिल्म को तुरंत सेंसर क्लियरेंस देने का निर्देश दिया गया था और मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया था।

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस अरुल मुरुगन की डिवीज़न बेंच ने माना कि सिंगल-जज ने अंतरिम स्टेज पर फिल्म के कंटेंट से जुड़ी शिकायत के मेरिट पर गौर करने में गलती की।

डिवीज़न बेंच ने CBFC की अपील मान ली, सिंगल-जज के ऑर्डर को रद्द कर दिया और केस को दोबारा विचार के लिए सिंगल-जज के पास वापस भेज दिया।

यह मामला आज सिंगल-जज के सामने तब आया जब प्रोड्यूसर्स ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

जन नायकन, जिसे विजय की फुल-टाइम पॉलिटिकल एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा था, 9 जनवरी को पोंगल त्योहार के साथ रिलीज़ होने वाली थी।

प्रोड्यूसर, KVN प्रोडक्शंस ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आरोप लगाया कि CBFC ने एग्ज़ामिनिंग कमिटी के सुझाए गए कट्स को मानने के बावजूद फ़ाइनल सेंसर सर्टिफ़िकेट जारी करने में देरी की।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब फ़िल्म को एक शिकायत के आधार पर रिवाइज़िंग कमिटी को भेजा गया, जिसमें रक्षा बलों को गलत तरीके से दिखाने और धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाने का आरोप लगाया गया था। बाद में पता चला कि शिकायत खुद एग्ज़ामिनिंग कमिटी के एक सदस्य ने की थी।

फ़िल्म बनाने वालों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 18 दिसंबर, 2025 को सेंसर सर्टिफ़िकेशन के लिए अप्लाई किया था।

एक पर्सनल सुनवाई के बाद, एग्ज़ामिनिंग कमिटी ने 22 दिसंबर, 2025 की तारीख वाले एक कम्युनिकेशन के ज़रिए, उम्र की पाबंदी के आधार के तौर पर हिंसा, लड़ाई के सीन, खूनी विज़ुअल्स और धार्मिक भावनाओं के छोटे ज़िक्र का हवाला देते हुए ‘UA 16+’ कैटेगरी के तहत सर्टिफ़िकेशन देने की सिफारिश की।

कमिटी ने कुछ कटौतियों और बदलावों का निर्देश दिया। प्रोड्यूसर्स ने कहा कि इनका पूरी तरह से पालन किया गया और फिल्म का एक रिवाइज्ड वर्जन 24 दिसंबर, 2025 को फिर से सबमिट किया गया।

बदलावों को 29 दिसंबर, 2025 को वेरिफाई किया गया, जिसके बाद प्रोड्यूसर्स को बताया गया कि फिल्म को ‘UA 16+’ सर्टिफिकेशन दिया जाएगा।

इसके बावजूद, प्रोड्यूसर्स को 5 जनवरी का एक ईमेल मिला, जिसमें कहा गया था कि फिल्म को धार्मिक भावनाओं और आर्म्ड फोर्सेस के चित्रण से जुड़ी एक कथित शिकायत के आधार पर सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) रूल्स के रूल 24 के तहत एक रिवाइजिंग कमिटी को भेजा जा रहा है।

इसके बाद प्रोड्यूसर्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

9 जनवरी को, हाईकोर्ट के एक सिंगल-जज ने शुरू में CBFC को बोर्ड की एक एग्जीबिशनिंग कमिटी की सिफारिशों के अनुसार फिल्म की रिलीज को तुरंत मंजूरी देने का आदेश दिया था।

हालांकि, कुछ घंटों बाद, CBFC द्वारा मामले को अर्जेंट मेंशन किए जाने के बाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने सिंगल-जज के फैसले पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 27 जनवरी को एक फाइनल ऑर्डर पास किया, जिसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया और मामले को दोबारा विचार के लिए सिंगल-जज के पास भेज दिया गया।

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CBFC to decide certification of Vijay film Jana Nayagan after producers withdraw plea in Madras High Court