Supreme Court, CBSE Exams 
वादकरण

CBSE ने कक्षा 10, 11, 12 मे प्रदर्शन के आधार पर अंको की गणना का प्रस्ताव किया; ICSE पिछले 6 वर्षो के आधार पर गणना करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई और आईसीएसई दोनों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया।

Bar & Bench

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के मद्देनजर गुरुवार को कक्षा 10, 11 और 12 में उनके प्रदर्शन के आधार पर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अंकों की गणना करने की योजना का प्रस्ताव रखा।

सीबीएसई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत एक हलफनामे के अनुसार, अंकों के सिद्धांत भाग का मूल्यांकन कक्षा 12 के अंकों के 40 प्रतिशत, कक्षा 11 के लिए 30 प्रतिशत और कक्षा 10 के लिए 30 प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा।

कक्षा 12 का घटक यूनिट टेस्ट / मिड-टर्म / प्री-बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा।

कक्षा 11 के थ्योरी अंकों की गणना संबंधित विषयों में वर्ष के अंत की अंतिम थ्योरी परीक्षा के आधार पर होगी।

कक्षा 10 के थ्योरी अंकों की गणना मुख्य 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन करने वाले विषयों में छात्र द्वारा प्राप्त औसत थ्योरी अंकों पर आधारित होगी। यह औसत थ्योरी वेटेज के आधार पर कक्षा 12 के सभी विषयों को समान रूप से दिया जाएगा

कक्षा 12 के अंक या प्रयोगिक / आंतरिक मूल्यांकन वास्तविक आधार पर होगा जैसा कि स्कूल द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

इसके अलावा, जो छात्र नीति के आधार पर किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा। इस नीति के अनुसार, बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा

सीबीएसई के वकील ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित योजना नीचे दी गई है।

CBSE assessment scheme

इस बीच इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पिछले 6 वर्षों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर अंकों की गणना करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने यह भी कहा कि परिणाम 30 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई दोनों द्वारा प्रस्तावित योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा, "पक्षकारों को सुनने के बाद हमें कोई संदेह नहीं है कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। हमने इस योजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। किसी भी स्थिति में छात्रों को अपने अंक सुधारने के लिए परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। प्रथम दृष्टया हमें इसे स्वीकार करने और बोर्ड को इस आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है।"

कोर्ट ने हालांकि कहा कि इस योजना में दो पहलू शामिल होने चाहिए।

अदालत ने कहा, "पहला विवाद समाधान है, अगर छात्र घोषित अंतिम परिणामों में सुधार चाहते हैं। दूसरा, परिणाम घोषित करने की समयसीमा और वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करने की तारीख के बारे में है।"

न्यायालय ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई विवाद समाधान, घोषणा परिणामों की समयसीमा और वैकल्पिक परीक्षा की तारीख के संबंध में न्यायालय के निर्देशों को शामिल करते हुए अपनी योजनाओं को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

शीर्ष अदालत 21 जून को याचिका पर विस्तृत आदेश पारित करेगी।

कोर्ट ने चार राज्यों, असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने अभी तक अपने राज्य पाठ्यक्रम की बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं की है।

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[Class 12 assessment] CBSE proposes calculation of marks based on performance in classes 10, 11, 12; ICSE to compute based on past 6 years