service charge at restaurants  
वादकरण

CCPA ने बारबेक्यू नेशन को सर्विस चार्ज लगाना बंद करने का निर्देश दिया

रेस्टोरेंट ने बताया कि मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उसने अपने सभी रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेना बंद कर दिया है।

Bar & Bench

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने हाल ही में बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को अपने रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाने का तरीका बंद करने का निर्देश दिया है।

यह ऑर्डर CCPA ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर रजिस्टर एक कंज्यूमर कंप्लेंट पर खुद से संज्ञान लेते हुए पास किया था। इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया था कि बारबेक्यू नेशन ने जनवरी 2025 में एक फूड बिल पर CGST और SGST के अलावा सर्विस चार्ज भी लगाया था।

कंज्यूमर ने सर्विस चार्ज के तौर पर लिए गए ₹335 का रिफंड मांगा था। रेस्टोरेंट ने शुरू में भविष्य में आने पर अमाउंट एडजस्ट करने का ऑफर दिया था, लेकिन बाद में 16 अप्रैल, 2025 को NCH मैकेनिज्म के ज़रिए डायरेक्ट रिफंड जारी कर दिया गया। इसके बाद 22 अप्रैल, 2025 को कंप्लेंट बंद कर दी गई।

CCPA ने बताया कि 18 जनवरी, 2025 को सर्विस चार्ज लगाना दिल्ली हाईकोर्ट के एक अंतरिम ऑर्डर के तहत आता था। हालांकि, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 28 मार्च, 2025 को हाई कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद, रेस्टोरेंट चेन ने सर्विस फीस लेना पूरी तरह से बंद कर दिया था और कस्टमर्स के कहने पर पहले के सर्विस चार्ज अमाउंट को रिफंड करने का वादा किया था।

उस फैसले में, हाईकोर्ट ने CCPA की गाइडलाइंस को सही ठहराया और कहा कि सर्विस चार्ज या टिप एक अपनी मर्ज़ी से दिया जाने वाला पेमेंट है और इसे ज़रूरी तौर पर नहीं लगाया जा सकता या बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।

जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, CCPA ने दर्ज किया कि:

  • सर्विस चार्ज की रकम कंज्यूमर को पूरी तरह से वापस कर दी गई थी;

  • उस समय लगाई गई लेवी गैर-कानूनी नहीं थी क्योंकि यह एक अंतरिम न्यायिक आदेश से सुरक्षित थी; और

  • रेस्टोरेंट ने यह तरीका बंद करके फैसले के बाद के निर्देशों का पालन दिखाया था।

अथॉरिटी ने आगे कहा कि रेस्टोरेंट का व्यवहार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत गलत ट्रेड प्रैक्टिस नहीं था।

CCPA ने इसलिए बारबेक्यू नेशन आउटलेट्स पर सर्विस चार्ज, अगर कोई हो, लगाने के तरीके को बंद करने का निर्देश दिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के सेक्शन 20 और 21 के तहत कार्रवाई बंद कर दी।

बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को उसके लीगल हेड रश्मि रंजन साहू ने रिप्रेजेंट किया।

[ऑर्डर पढ़ें]

Barbeque_nation_order.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


CCPA directs Barbeque Nation to stop levying service charge