Jaya Thakur, Saket Gokhale, Randeep Singh Surjewala, Mahua Moitra with ED 
वादकरण

केंद्र ने ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार का बचाव किया; याचिकाकर्ता ईडी की जांच के दायरे में राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं

केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता जया ठाकुर, साकेत गोखले, रणदीप सिंह सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा या तो कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के हैं, जिनके शीर्ष नेताओं की जांच ईडी कर रही है।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से हैं जिनके नेता वर्तमान में ईडी के दायरे में हैं। [डॉ जया ठाकुर बनाम भारत संघ]।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता जया ठाकुर, साकेत गोखले, रणदीप सिंह सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा या तो कांग्रेस पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के हैं, जिनके शीर्ष नेताओं की जांच ईडी द्वारा की जा रही है।

हलफनामे में कहा गया है, "ज्यादातर मामलों में सक्षम अदालतों ने या तो मामले का संज्ञान लिया है या संवैधानिक अदालतों ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।"

अदालत मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली कांग्रेस और टीएमसी नेताओं और अन्य द्वारा दायर कम से कम 8 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

कृष्ण चंदर सिंह, विनीत नारायण और मनोहरलाल शर्मा अन्य याचिकाकर्ता हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने का केंद्र सरकार का निर्णय शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के फैसले का उल्लंघन था, जिसने मिश्रा को और विस्तार देने के खिलाफ फैसला सुनाया था।

उस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 13 नवंबर, 2020 के पहले के एक फैसले की पुष्टि की थी, जिसने मिश्रा के नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी संशोधन किया था, जिससे उनका कार्यकाल दो से तीन साल तक बढ़ गया था।

मिश्रा को पहली बार नवंबर 2018 में दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। दो साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था। मई 2020 में, वह 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे।

हालांकि, 13 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश को इस आशय से संशोधित किया था कि 'दो साल' के समय को 'तीन साल' की अवधि में बदल दिया गया था। इसे एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने सितंबर 2021 में कहा था कि केंद्र सरकार के पास पूर्वव्यापी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन यह केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल, जो समाप्त होने वाला था, उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) अधिनियम में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश लाया, जिसमें ईडी निदेशक के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। इसे अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है।

केंद्र ने विस्तार का बचाव करते हुए कहा कि यह किया गया था क्योंकि एक प्रमुख एजेंसी द्वारा प्रशासित किए जाने के लिए आवश्यक विशेष कार्य एक सतत प्रक्रिया है और संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 2 से 5 वर्ष का होना चाहिए।

केंद्र ने तर्क दिया कि इस जनहित याचिका को दायर करने में एक स्पष्ट राजनीतिक रुचि है।

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Central government defends ED Director's tenure extension; says petitioners belong to political parties under ED scanner