COVID-19 preparation in Supreme Court 
वादकरण

ब्रेकिंग: केंद्र ने SC मे वकील, जज, कोर्ट स्टाफ को COVID टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची मे शामिल करने की याचिका का विरोध किया

केंद्र सरकार ने अदालत से कहा कि वकीलों और न्यायाधीशों से मिलकर एक अलग वर्ग बनाना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि यह अन्य व्यापार या पेशे में लगे व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण हो सकता है।

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक याचिका का विरोध किया है जिसमें न्यायाधीशों, अदालत कर्मचारियों, वकीलों और उनके कर्मचारियों के लिए कोविड -19 टीकाकरण को प्राथमिकता देने की मांग की गई है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव, मनोहर अगनानी ने अदालत को बताया कि यह वकीलों और न्यायाधीशों से मिलकर एक अलग वर्ग बनाने के लिए वांछनीय नहीं होगा क्योंकि यह अन्य व्यापार या पेशे में लगे व्यक्तियों के प्रति भेदभावपूर्ण हो सकता है।

हलफनामे में कहा गया है कि वकील और कर्मचारी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या जो सह-रुग्णता के साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, वर्तमान टीकाकरण अभियान से आच्छादित हैं।

शपथ पत्र एक अरविंद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका में दायर किया गया था जिसमें न्यायाधीशों, वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को COVID-19 टीकाकरण के लिए प्राथमिकता सूची में शामिल करने की मांग की गई थी।

विदेशी राष्ट्रों को टीके देने के बारे में, सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं टीकों का निर्यात किया जाता है जो कि जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सुविधाओं से परे हों जो उसी के प्रशासन के लिए उपलब्ध हों।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी को एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि जजों, न्यायिक कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, क्लर्कों और COVID-19 टीकाकरण के पहले चरण में कानूनी बिरादरी के सदस्य शामिल हों।

लेकिन बाद में, उसने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक पत्र के आधार पर इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था जिसमें न्यायिक कामकाज से जुड़े व्यक्तियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग की गयी थी।

जब अरविंद सिंह की याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए या उच्च न्यायालयों में से एक को भेजा जाना चाहिए।

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके अखिल भारतीय निहितार्थ हैं।

कोर्ट ने इसके बाद अरविंद सिंह की याचिका को स्थानांतरण याचिका के साथ 18 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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[BREAKING] Central govt opposes plea in Supreme Court seeking inclusion of lawyers, judges, court staff in priority list for COVID vaccination