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वादकरण

1965 के युद्ध नायक की पेंशन बकाया राशि के भुगतान में केंद्र की देरी से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय नाराज

मामला सेवानिवृत्त कैप्टन रीत एमपी सिंह से संबंधित था जो एक सम्मानित सैन्य अधिकारी थे, जो 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विकलांग हो गए थे और उन्हें प्रतिष्ठित 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया था।

Bar & Bench

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के 2018 के आदेश के अनुसार 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के वीर चक्र पुरस्कार विजेता के पेंशन बकाया का एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है, साथ ही चेतावनी दी है कि भुगतान न करने पर 15% अतिरिक्त ब्याज लगेगा। [भारत संघ एवं अन्य बनाम कैप्टन रीत एमपी सिंह (सेवानिवृत्त) एवं अन्य]

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता की पीठ ने 2018 में इस संबंध में अंतिम निर्णय आने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान करने में केंद्र द्वारा 7 साल की देरी पर आपत्ति जताई।

न्यायालय ने चिंता जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के परषोत्तम दास मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं बार-बार दायर की जा रही हैं।

उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम मेजर जनरल श्री कांत शर्मा मामले में अपने 2015 के निर्णय को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 226 के तहत एएफटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा, "हमें पता चला है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परषोत्तम दास 2023 आईएनएससी 265 के मामले में पारित निर्णय के आधार पर एएफटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं एक के बाद एक दायर की जा रही हैं...हम याचिकाकर्ताओं को एक महीने की अवधि के भीतर आदेश को लागू करने का निर्देश देते हैं, ऐसा न करने पर एएफटी द्वारा पहले से ही निर्देशित ब्याज पर 15% अतिरिक्त ब्याज संबंधित अधिकारी के पक्ष में देय होगा और संबंधित अधिकारियों से वसूल किया जाएगा, जो भुगतान जारी न करने के लिए जिम्मेदार होंगे।"

यह मामला सेवानिवृत्त कैप्टन रीत एमपी सिंह से संबंधित था, जो एक सम्मानित सेना अधिकारी थे, जो युद्ध के दौरान विकलांग हो गए थे और उन्हें प्रतिष्ठित 'वीर चक्र' से सम्मानित किया गया था। इसके बाद, उन्हें विकलांगता पेंशन दी गई, लेकिन यह उनके लिए निर्धारित 100% के बजाय 80% तय की गई।

2014 में, भारत संघ और अन्य बनाम राम अवतार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इसी तरह के मामलों में विकलांगता पेंशन 100% दी जानी चाहिए। इस मिसाल के आधार पर, कैप्टन रीत एमपी सिंह ने अपनी विकलांगता पेंशन को तदनुसार संशोधित करने की मांग की।

23 अगस्त, 2018 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने एक आदेश जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता की विकलांगता पेंशन को 100% तक संशोधित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, आदेश के अंतिम रूप से लागू होने के बावजूद, अधिकारियों द्वारा इसे लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आगे की कानूनी कार्यवाही हुई।

जवाब में, भारत संघ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एएफटी के फैसले को चुनौती दी गई।

उच्च न्यायालय ने 22 जनवरी के अपने आदेश में केंद्र को इसके लिए फटकार लगाई और आदेश दिया कि एक महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए।

[आदेश पढ़ें]

Union_of_India_and_ors__V__Capt__Reet_MP_Singh__Retd___and_ors (1).pdf
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Centre's delay to clear pension arrears of 1965 war hero irks P&H High Court