Supreme Court 
वादकरण

डिफॉल्ट जमानत की गुंजाइश कम करने के लिए जांच पूरी होने से पहले चार्जशीट फाइल नहीं की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने जोर देकर कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के महत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले चार्जशीट दाखिल करके इसे कम नहीं किया जा सकता [रितु छाबरिया बनाम भारत संघ]।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने जोर देकर कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है।

इसलिए, आरोपी व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत से वंचित करने के लिए केवल जांच पूरी करने से पहले आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है, अदालत ने रेखांकित किया।

न्यायालय ने निम्नलिखित कहा:

-किसी मामले में जांच पूरी किए बिना, एक जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट या अभियोजन शिकायत केवल सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत एक गिरफ्तार अभियुक्त को उसके डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए दायर नहीं की जा सकती है।

-इस तरह की चार्जशीट, अगर किसी जांच अधिकारी द्वारा पहले जांच पूरी किए बिना दायर की जाती है, तो सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफॉल्ट जमानत का अधिकार खत्म नहीं होगा।

- ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत की पेशकश किए बिना अधिकतम निर्धारित समय से अधिक समय तक रिमांड जारी नहीं रख सकता है।

पीठ ने रेखांकित किया इस तरह की प्रक्रियात्मक औपचारिकता से जुड़ा महत्व यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अभियुक्त को परेशान न किया जाए या 'राज्य की निरंकुश और मनमानी शक्ति के अधीन हो'।

यस बैंक को धोखा देने के आरोपी रियल्टी डेवलपर संजय छाबड़िया की डिफॉल्ट जमानत अर्जी का निस्तारण करते हुए एक फैसले में यह टिप्पणी की गई।

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका उनकी पत्नी द्वारा दायर की गई थी।

यह इंगित किया गया था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उसे कई पूरक चार्जशीट के बहाने 60 दिनों की वैधानिक सीमा से परे रिमांड में रखेगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जांच अभी भी चल रही है और शिकायत में आरोपी का नाम नहीं लिया गया है।

अदालत ने आरोपी को इस साल फरवरी में अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, जिसे आज के फैसले से निरपेक्ष कर दिया गया।

पीठ ने याचिका की विचारणीयता पर सीबीआई की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान द्वारा बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समाज की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सौंपा गया है।

पीठ ने बताया कि रिमांड बढ़ाने के लिए प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल करने की प्रथा को पहली बार भारत के विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए सीआरपीसी में संशोधन किया गया था।

[निर्णय पढ़ें]

Ritu_Chhabaria_vs_Union_of_India.pdf
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Chargesheet should not be filed before completing probe to scuttle scope for default bail: Supreme Court