Justice Sumeet Goel, Justice Sudeepti Sharma and Justice Kirti Singh  
वादकरण

कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी बनाने की सिफारिश की

इस संबंध में निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 19 मार्च को हुई बैठक में लिया गया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया जाए।

तीन अतिरिक्त न्यायाधीश हैं:

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल;

न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा;

न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह

Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.

इस संबंध में कॉलेजियम ने 19 मार्च को हुई बैठक में निर्णय लिया।

तीनों न्यायाधीशों को 2 नवंबर, 2023 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

[बयान पढ़ें]

Punjab_and_Haryana_High_Court___Additional_Judges.pdf
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Collegium recommends making three Additional Judges of Punjab and Haryana HC permanent